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रायपुर सर्राफा एसोसिएशन के चुनाव की घोषणा

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Published : Jul 3, 2022, 7:25 PM IST

रायपुर सर्राफा एसोसिएशन के चुनाव की एलान किया गया है. इस चुनाव में कुल 7 पदों के अध्यक्ष पद, उपाध्यक्ष के 2 पद सचिव का एक पद, कोषाध्यक्ष का एक पद, सहसचिव के दो पदों पर चुनाव होगा. 24 जुलाई को चुनाव होनी है.

Returning Officer Prakash Golcha
निर्वाचन अधिकारी प्रकाश गोलछा

रायपुर: रायपुर सर्राफा एसोसिएशन के चुनाव की घोषणा हो गई है. त्री वार्षिक पदाधिकारियों के चुनाव 24 जुलाई को होगा. इस संबंध में सराफा निर्वाचन के अधिकारियों ने बताया कि इस चुनाव में कुल 7 पदों के अध्यक्ष पद, उपाध्यक्ष के 2 पद सचिव का एक पद, कोषाध्यक्ष का एक पद, सहसचिव के दो पदों पर चुनाव होगा.

रायपुर सर्राफा एसोसिएशन के चुनाव की घोषणा

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रायपुर सराफा एसोसिएशन के निर्वाचन अधिकारी प्रकाश गोलछा ने बताया " 24 जूलाई 2022 रविवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान किया जाएगा. इस मतदान में 550 सदस्य 7 पदों पर मतदान करेंगे, जो पदाधिकारी चुने जाएंगे. उनका कार्यकाल मार्च 2025 तक रहेगा. अधिकृत सूचना पत्र हमने सभी व्यापारियों को उपलब्ध करा दी है. प्रारंभिक मतदाता सूची और अंतिम मतदाता सूची का भी प्रकाशन हो चुका है. 4 जुलाई और 5 जुलाई को नामांकन पत्र लेने की तिथि निर्धारित की गई. 6 जुलाई को नामांकन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि है. 7 और 8 जुलाई को नामांकन पत्र की जांच और प्राप्त आपत्तियों का निराकरण किया जाएगा. 9 जुलाई को शाम 5:00 बजे तक नामांकन पत्रों की वापसी की जाएगी.11 जुलाई को प्रत्याशियों की अंतिम सूची और चुनाव चिह्न का आवटन किया जाएगा."

मानस भवन पुजारी पार्क में होगा:निर्वाचन अधिकारी प्रकाश गोलछा ने बताया" 24 जुलाई को सुबह 10:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक मतदान किया जाएगा मतदान केंद्र स्तर मानस भवन पुजारी पार्क टिकरापारा निर्धारित किया गया है. मतदान समाप्ति के 2 घंटे बाद मतगणना की जाएगी और चुनाव परिणाम की घोषणा की जाएगी."

ये है चुनाव की आचार संहिता

  1. सभी प्रत्याशी चुनाव प्रचार एसोसिएशन की परिवारिक समरसता गरिमा और मर्यादा के अनुकूल सिर्फ व्यक्तिगत जनसंपर्क एवं दूरभाष के माध्यम से मौखिक रूप से ही कर सकेंगे.
  2. चुनाव प्रचार के दौरान किसी भी प्रत्याशी या सदस्य द्वारा व्यक्तिगत आक्षेप चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा.
  3. चुनाव प्रचार के लिए किसी भी प्रकार के बैनर ढोल बाजा और पटाखा आदि का प्रयोग करना पूर्णता प्रतिबंधित रहेगा.
  4. प्रिंट मीडिया या टेलीविजन, आकाशवाणी और इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर विज्ञापन अथवा व्हाट्सएप फेसबुक आदि अन्य किसी भी माध्यम से चुनाव प्रचार करना पूर्णता प्रतिबंधित रहेगा.
  5. मतदान स्थल पर सिर्फ मतदाता सूची वाले एक प्रतिनिधि सदस्य को प्रवेश की पात्रता होगी.
  6. नामांकन शुल्क किसी भी स्थिति में वापस दे नहीं होगा. चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन करने पर उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी.

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