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गौठान भूमि पर कंस्ट्रक्शन के मामले में प्रतिवादियों ने हाईकोर्ट से जवाब के लिए मांगा समय

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Published : Dec 10, 2019, 11:41 PM IST

बिलासपुर के तारबाहर इलाके में बहुत पहले से स्थित गौठान की जमीन पर राजेश सेठ और दूसरे लोगों ने कब्जा कर लिया था. जिसके बाद यहां अपार्टमेंट का निर्माण कराया और इसे शीतला त्रिपाठी और कुछ अन्य लोगों को बेच दिया गया.

bilaspur highcourt
बिलासपुर हाईकोर्ट

बिलासपुर: तारबाहर इलाके में गौठान भूमि पर निजी बिल्डिंग बनाकर बेचने के मामले में प्रतिवादियों ने हाईकोर्ट से जवाब देने के लिए समय की मांग की है.

बिलासपुर के तारबाहर इलाके में बहुत पहले से स्थित गौठान की जमीन पर राजेश सेठ और दूसरे लोगों ने कब्जा कर लिया था. इसके बाद यहां अपार्टमेंट का निर्माण कराया और इसे शीतला त्रिपाठी और कुछ अन्य लोगों को बेच दिया गया.

इस बात की जानकारी होने पर स्थानीय निवासी पवन गोयल ने पहले प्रशासन से शिकायत की. इसके बावजूद कुछ कारवाई न होने पर एक जनहित याचिका एडवोकेट योगेश्वर शर्मा के माध्यम से दायर की. इसमें कहा गया कि यह अवैधानिक कृत्य है और साथ ही मामले में प्रतिवादियों से जवाब मांगा गया था.

मामले में एक प्रतिवादी शीतला त्रिपाठी ने अपने जवाब मे बताया कि सेठ बंधुओं ने फर्जीवाड़ा कर कांप्लेक्स बनाकर बेचा था. इसी तरह अभी अन्य प्रतिवादियों का जवाब आना है. इसके लिये हाईकोर्ट ने 2 सप्ताह का समय दिया है.

Intro:बिलासपुर तार बाहर इलाके में
गोठान भूमि पर निजी बिल्डिंग बनाकर बेचने जे मामले मे प्रतिवादीयों ने अदालत से जवाब हेतू समय लिया है ।
बिलासपुर के तार बाहर इलाके मे बहुत पहले से स्थित गोठान जमीन पर राजेष सेठ व अन्य ने कब्जा कर लिया था ।इस्के बाद अपार्टमेंट का निर्माण कराया और इसे शीतला त्रिपाठी व कुछ अन्य लोगों को बेच दिया।
Body:इस बात की जानकारी होने पर स्थानीय निवासी पवन गोयल ने पहले प्रशासन से शिकायत की इसके बावजूद कूछ कारवाई न होने पर एक जनहित याचिका एडवोकेट योगेश्वर शर्मा के माध्यम से दायर की। इसमे कहा गया कि यह अवैधानिक कृत्य है और साथ ही मामले मे प्रतिवादीयों से जवाब मांगा गया था।मामले में एक प्रतिवादी शीतला त्रिपाठी ने अपने जवाब मे बताया कि सेठ बंधुओं ने फर्जी वाड़ा कर कॉमप्लेक्स बनाकर बेचा था इसी प्रकार अभी अन्य प्रतिवादीयॉ का जवाब आना है इसके लिये हाइकोर्ट ने 2सप्ताह का समय दिया है।Conclusion: पूरे मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रामचंद्र मेनन व पी.पी साहू की खंडपीठ ने की।

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