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बलौदाबाजार: 5 से ज्यादा लोग एक साथ नहीं खेल पाएंगे होली

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Published : Mar 25, 2021, 7:12 PM IST

Updated : Mar 25, 2021, 9:12 PM IST

कोरोना को लेकर बलौदाबाजार जिले के लिए गाइडलाइन जारी कर दिया गया है. कलेक्टर के आदेश के मुताबिक जिले में 5 से ज्यादा लोग एक साथ होली नहीं खेल पाएंगे. इसके अलावा शादी या दशगात्र में अधिकतम 50 लोग ही शामिल होंगे.

Guidelines regarding Holi celebration
होली के लिए गाइडलाइन जारी

बलौदाबाजार: आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत जिले में कई कोरोना को लेकर कई आदेश जारी किए गए हैं. जिले के कलेक्टर ने होली मिलन समारोह या अन्य किसी भी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम पर रोक लगा दिया है. जिले में भीड़ वाले सभी संस्थानों और पर्यटन स्थलों को बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं. कलेक्टर ने लोगों से कोरोना टीकाकरण में सहयोग की अपील की है. कलेक्टर ने मीडिया को बताया कि आदेश का पालन नहीं करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

5 से ज्यादा लोग एक साथ नहीं खेल पाएंगे होली

कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए ये फैसला लिया है. मुख्य रूप से होली त्योहार, शादी कार्यक्रम, सामाजिक-राजनीतिक कार्यक्रम और स्कूल-कॉलेज के लिए आदेश जारी किए गए हैं. कलेक्टर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कोरोना फिर से पैर पसार रहा है. ऐसे में हमें इससे बचने के लिए विशेष सावधानी रखने की जरूरत है. लोगों को टीकाकरण अभियान में सहयोग करने की जरूरत है. कलेक्टर ने बताया कि सभी 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को टीका लगवाना है. जिसके लिए सभी विभाग के कर्मचारी-अधिकारी से टीकाकरण में सहयोग करने की अपील की गई है.

होली मिलन समारोह पर लगी रोक

कलेक्टर जैन ने होली त्योहार में होने वाले मिलन समारोह पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया है. होलिका दहन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करने के आदेश दिया गया है. होली त्योहार में सिर्फ 5 लोग ही एकसाथ रह सकेंगे. लोगों से शांति पूर्वक होली मनाने का आग्रह किया गया है. अधिकारियों को उपद्रवियों पर नजर रखने के आदेश के साथ कड़ी कार्रवाई करने को कहा गया है.

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पर्यटन स्थलों पर आम लोगों का प्रवेश वर्जित

जिले में बहुत से पर्यटन स्थल हैं, जहां प्रतिदिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु और दर्शक घूमने जाते हैं. इसपर कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए बताया कि पर्यटन स्थलों पर आम जनता का प्रवेश नहीं होगा. विशेष परिस्थितियों में पर्यटन स्थलों में कोविड नियमों के तहत जाने दिया जा सकता है. आदेश का पालन नहीं करने पर भारी जुर्माने का प्रावधान रखा गया है. स्कूल के संबंध में पूछने पर बताया कि सभी शासकीय और प्राइवेट स्कूल को बंद करने के आदेश दिए गए हैं. अगर स्कूल खोला जाएगा तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

शादी,दशगात्र में सिर्फ 50 व्यक्तियों को शामिल होने के आदेश

विवाह, अंत्येष्टि, दशगात्र या उनसे संबंधित आवश्यक कार्यक्रम में सिर्फ 50 लोगों को ही उपस्थित होने के आदेश दिया गया है. कार्यक्रम में आने वाले लोगों से मास्क और फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियमों का कड़ाई से पालन करने को भी कहा है. कलेक्टर ने कहा कि अगर नियमों का पालन नहीं होगा को आयोजक पर जुर्माना लगेगा और सजा भी दी जाएगी.

Last Updated : Mar 25, 2021, 9:12 PM IST

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