पटना:बिहार सरकार के मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार ने दावा किया है कि बिहार में शराबबंदी कानून सख्ती से लागू है. इसके तहत जो नियम बनाए गए थे, उसके मुताबिक ही पूरे राज्य में काम हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि जहां भी जो शिकायत आती है, उस पर फौरन कार्रवाई होती है. लगातार शराब तस्कर पकड़े जा रहे हैं. शराब सप्लाई करने वाली बड़ी-बड़ी शराब कंपनी के खिलाफ भी एक्शन लिया जा रहा है. साथ ही कई मामलों में विभागीय लोगों की संलिप्तता की शिकायत आती है, उन पर भी सख्त कार्रवाई की जा रही है जो. मंत्री ने कहा कि पहले जहरीली शराब से हुई मौत को लेकर सरकार मुआवजा नहीं देती थी लेकिन अब राज्य सरकार जहरीली शराब से मौत पर भी मुआवजा दे रही है. अभी तक 72 ऐसे मृत लोगों के परिजनों को मुआवजा दिया गया है. उन्होंने कहा कि बिहार सरकार जहरीली शराब से हुई मौत को लेकर चार-चार लाख रुपये परिजनों को देती है. उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे मामले भी हमारे सामने हैं, जिनकी इस घोषणा से पहले मौत हुई थी. लिहाजा उसको लेकर भी हम लोग छानबीन कर रहे हैं. उस केस में भी जिलाधिकारी के पास जो लोग भी आवेदन दे रहे हैं, उसकी जांच की जाएगी और जांच के बाद मुआवजा राशि दी जाएगी. इसके लिए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को आधार माना गया है.