पटना: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (Bihar School Examination Board) द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा-2022(Bihar Inter Exam 2022), 1 फरवरी से 14 फरवरी तक आयोजित होनी है. परीक्षा को लेकर सभी जिलों में बैठकों का दौर जारी है. परीक्षा को कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने को लेकर सुरक्षा सहित अन्य बिंदुओं पर विभिन्न जिलों के डीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक की.
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शिवहर जिला पदाधिकारी सज्जन राजशेखर की अध्यक्षता में समाहरणालय के सभाकक्ष में पुलिस अधीक्षक अनंत कुमार राय की मौजूदगी में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2022 से संबंधित ब्रीफिंग बैठक आयोजित की गई.
इस दौरान डीएम ने कहा कि इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा को लेकर केंद्राधीक्षकों एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी को परीक्षा के स्वच्छ एवं कदाचार मुक्त वातावरण में संचालन कराने का निर्देश दिया है. इसके लिए परिसर एवं उसके आसपास शांति व्यवस्था बनाए रखने का भी निर्देश दिया गया है. डीएम ने कोविड संक्रमण के मद्देनजर परीक्षार्थियों को बैठने हेतु उचित प्लानिंग के क्रम में सभी केंद्र अधीक्षकों को कोविड गाइडलाइन का पालन करवाने का निर्देश दिया है. निर्देश में कहा गया है कि परीक्षार्थी सामाजिक दूरी का पालन करते हुए केन्द्र में बैठेंगे और परीक्षा देंगे.
परीक्षार्थियों के लिए भी कड़ी गाइडलाइन जारी किया गया है. केन्द्राधीक्षकों को निर्देश देते हुए कहा गया है कि किसी भी परीक्षार्थी के पास मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, पेजर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या किसी तरह का अवैध चिट पुर्जा, कागजात आदि नहीं होना चाहिए. स्टेटिक दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी इसकी सघन जांच करेंगे. इस बार परीक्षार्थियों को जूता मोजा पहन कर परीक्षा में भाग लेने की अुममति दी गई है. पूरी परीक्षा सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में संपन्न होगी.
कैमूरमें भी इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा-2022 की तैयारियों के संबंध में जिला समाहरणालय सभाकक्ष में बैठक हुई. इस बैठक में उप विकास आयुक्त कुमार गौरव एवं पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार भी शामिल रहे. बैठक में जानकारी दी गई कि जिले के कुल 24 परीक्षा केन्द्रों पर दो पालियों में परीक्षा संपन्न होगी. जिला के शिक्षा पदाधिकारी को परीक्षा से दो दिन पहले सभी केन्द्रों पर बेंच, डेस्क सहित अन्य सुविधाओं की स्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है.
आदेश के मुताबिक कदाचारमुक्त परीक्षा संचालन को लेकर हर एक परीक्षा केंद्र के बाहर एवं अन्य आवश्यक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरा लगे होंगे. वहीं, कदाचार में संलिप्त रहने वाले, परीक्षार्थियों, उसमें सहयोग करने वाले अभिभावकों, परीक्षा व्यवस्था से जुड़े कर्मियों पर बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 के संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत दोषियों को दंडित किया जाएगा.