शिवहरःबिहार के शिवहर में फूलो देवी हत्याकांड में आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा (Husband Gets Life Imprisonment ) सुनायी गई. शिवहर जिला और सत्र न्यायालय के जिला व सत्र न्यायाधीश धर्मशील श्रीवास्तव की कोर्ट ने आरोपी बालेश्वर महतो को आजीवन कारावास के साथ एक हजार रुपया का जुर्माना लगाया है. जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा लागू होगी. अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक शैलेंद्र कुमार ने पक्ष रखा और बहस में हिस्सा लिया.
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क्या है मामलाः 24 फरवरी 2019 को ग्राम दाऊदपुर छपरा थाना मीनापुर जिला मुजफ्फरपुर के निवासी सत्यनारायण महतो को शिवहर जिले के तरियानी थाना क्षेत्र के नरवारा निवासी दमाद बालेश्वर महतो ने फोन कर बताया कि उनकी बेटी फूलो देवी की तबीयत बहुत खराब है. दामाद के फोन पर मिली जानकारी पर फूलो देवी के पिता सत्यनारायण महतो कुछ लोगों के बेटी के ससुराल पहुंचे. वहां घर पर कोई नहीं था. अगल-बगल के लोगों से पूछताछ करने पर पता चला कि उनकी लड़की फूलो देवी को उनके पति बालेश्वर महतो और उनके परिवार के लोगों ने बीती रात हत्या कर लाश को कहीं छुपा दिया है.
परिजनों की शिकायत पर तरियानी थाना में दर्ज किया था मामलाःमामले में फूलो देवी के परिजनों ने तरियानी थाना में शिकायत दर्ज करायी. सूचना पर तरियानी थाना में कांड दर्ज कर अनुसंधान कर पुलिस ने आरोप पत्र समर्पित किया और न्यायालय में सुनवाई के बाद अभियुक्त बालेश्वर महतो को सजा सुनाया गया है. वहीं फूलो देवी के परिजनों में कोर्ट के फैसले से प्रसन्नता हुई है.
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