समस्तीपुर में प्रेमी-प्रेमिका की हत्या मामले में एक को फांसी की सजा, दो को आजीवन कारावास

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Published : Mar 1, 2022, 8:16 AM IST

हत्या मामले में दोषी को फांसी की सजा

समस्तीपुर में प्रेमी-प्रेमिका (Boyfriend girlfriend murder In Samastipur) की हत्या कर शव को पेड़ से लटकाने के मामले में रोसड़ा कोर्ट ने दोषी चाचा को फांसी की सजा सुनाई है. जबकि मामले में दो लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. कोर्ट ने सभी दोषियों पर जुर्माना भी लगाया है. पढ़िए पूरी रिपोर्ट...

समस्तीपुर: बिहार के समस्तीपुर जिले में साल 2015 में विभूतिपुर थाना के कापन गांव में प्रेमी-प्रेमिका की हत्या कर शव को पेड़ से लटकाने के मामले में रोसड़ा कोर्ट (Rosera Sub Division Civil Court) ने एक दोषी को (0ne Sentenced to death In Samastipur) फांसी की सजा सुनाई है. वहीं, मामले में दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. रोसड़ा कोर्ट ने सोमवार को विभूतिपुर थाना क्षेत्र में 2015 में हुए इस हत्याकांड के दोषियों को सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषियों पर आर्थिक दंड भी लगाया है.

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बता दें कि, 6 नवंबर 2015 में विभूतिपुर थाना क्षेत्र के कापन गांव में प्रेमी-प्रेमिका की हत्या कर दोनों के शव को चौर में एक बरगद की पेड़ से लटका दिया गया था. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दोनों को जहर देकर मारने की पुष्टि हुई थी. इस मामले में अभियुक्तों में देवानंद सिंह, सुधीर कुमार सिंह, गौरी कांत महतो को दोषी मानते हुए सजा सुनायी गई है. देवानंद सिंह को 302/34/120बी के तहत फांसी की सजा मिली है. साथ ही 120/34 आइपीसी में 3 वर्ष कारावास एवं 10 हजार का जुर्माना लगाया गया. इसी मामले में दोषी सुधीर कुमार सिंह एवं गोरी कांत महतो 302/34/120बी के तहत सश्रम आजीवन कारावास की सजा के साथ 25 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर दोषियों को एक वर्ष का साधारण कारावास. एक अन्य मामले में 10000 का जुर्माना लगाया गया, जुर्माना नहीं देने पर दोषियों को 3 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी.

विभूतिपुर थाना कांड संख्या 223 में देवानंद सिंह, सुधीर सिंह निवासी गांव आलमपुरडीह थाना विभूतिपुर को सजा मिली है. इस मामले में बचाव पक्ष से परमेश्वर सिंह, शशिकांत सहनी, राजकुमार, त्रिपुरारी सिंह, सूचक की ओर से लोक अभियोजक शिव शंकर यादव और रामकुमार ने भाग लिया. प्रेमी-प्रेमिका हत्याकांड में दोषी देवानंद सिंह को फांसी और सुधीर कुमार सिंह एवं गौरी कांत महतो को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गई है.
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