बिहार

bihar

सड़क दुर्घटना में मृत व्यक्ति के आश्रितों को मिलेगा 5 लाख का मुआवजा, घायलों को भी दी जाएगी मदद

By

Published : Jan 13, 2022, 4:48 PM IST

road accident in saran
road accident in saran

बिहार में सड़क दुर्घटना में मृत व्यक्ति के आश्रितों या गंभीर रूप से घायल के लिए मुआवजे का प्रावधान किया गया है. सड़क दुर्घटना में मौत पर मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपये मुआवजा (compensation on road accident in saran ) दिया जाएगा.

सारण:सड़क दुर्घटना (road accident in saran) के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में मृतक के आश्रितों को 5 लाख रुपये (rupees 5 lakh compensation in road accident death) अथवा गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को 50 हजार रुपये तत्काल अंतरिम मुआवजा भुगतान का प्रावधान किया गया है. पिछले दिनों इस आशय की घोषणा राज्य सरकार ने की है. पहले आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा सड़क दुर्घटना में मृत व्यक्तियों को चार लाख और गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को 10 हजार रुपये आर्थिक सहायता दिए जाने का प्रावधान था.

ये भी पढ़ें-वैशाली में अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार दंपति को रौंदा, पति की मौके पर मौत.. पत्नी की हालत नाजुक

राज्य सरकार ने इसमें फेरबदल करते हुए अब यह कार्य आपदा प्रबंधन विभाग से हटाकर परिवहन विभाग को सौंप दिया है. मरने वाले व्यक्ति के परिजन आवश्यक सी वन फॉर्म भरकर संबंधित थाना में जमा करेंगे और वहां से यह आगे के लिए कार्रवाई के लिए जाएगा. सभी कार्रवाई होने के पश्चात जिला परिवहन पदाधिकारी आश्रितों के खाते में सीधे राशि हस्तांतरित कर देंगे. इस बात की जानकारी सारण के जिला परिवहन पदाधिकारी जनार्दन कुमार ने दी है.

सड़क दुर्घटना का शिकार होने पर मुआवजा

ये भी पढ़ें-सोनपुर के मिनी मेले पर कोरोना के तीसरी लहर का कहर, गर्म कपड़ों के दुकानदारों को दुकान बंद करने का नोटिस

उन्होंने बताया कि, इस मामले में थोड़ी बहुत परेशानी आ रही है क्योंकि मृतक के आश्रित कहां और किसके पास यह C1 फॉर्म जमा करें इसको लेकर संशय की स्थिति है. लेकिन सभी को इस मामले में जागरूक किया जा रहा है. ऐसी स्थिति में संबंधित थाने में ही यह आवेदन भरकर जमा करना है. वहां से ही आगे की कार्रवाई के लिए जाएगा.

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करेंETV BHARAT APP

ABOUT THE AUTHOR

...view details