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पटना हाईकोर्ट ने छात्रा के अपहरण मामले पर की सुनवाई, रूपसपुर थाने के SHO-IO को किया तलब

By ETV Bharat Bihar Team

Published : Dec 12, 2023, 10:01 PM IST

Patna High Court : पटना हाईकोर्ट ने नाबालिग छात्रा के अपहरण होने के मामले की सुनवाई की. कोर्ट ने एसएसपी पटना को तीन दिनों के भीतर रूपसपुर थानेदार और एसएचओ के साथ मामले की समीक्षा करने का निर्देश दिया. अगली सुनवाई के समय रूपसपुर थाने के एसएचओ और आईओ को मामले की कार्रवाई रिपोर्ट के साथ कोर्ट में उपस्थित रहने का आदेश दिया है. पढ़ें पूरी खबर.

पटना हाईकोर्ट में सुनवाई
पटना हाईकोर्ट में सुनवाई

पटना:पटना हाईकोर्ट ने गोला रोड स्थित गोल कोचिंग इंस्टीट्यूट से क्लास कर घर वापस लौटते समय नाबालिग छात्रा के अपहरण मामले की सुनवाई की. जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी पटना को तीन दिनों के भीतर रूपसपुर थानेदार और एसएचओ के साथ मामले की समीक्षा करें और एसएचओ आवश्यक निर्देश जारी करें.

पटना हाईकोर्ट ने अपहरण मामले पर की सुनवाई: इस मामले की सूचना रूपसपुर थाना को दी गई. थाना ने कांड संख्या 815/23 दर्ज कर ली, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और नाबालिग को पुलिस आज तक बरामद नहीं कर सकी है. यहां तक कि पुलिस ने कोई सुराग तक लगा पाई है. उनका मानना था कि पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है और पीड़ित लड़की की बरामदगी के लिए कोई सार्थक कार्रवाई नहीं कर रही है. मामले पर अगली सुनवाई 21 दिसम्बर 2023 को होगी.

एसएचओ-आईओ को कोर्ट में उपस्थित रहने का निर्देश:कोर्ट ने अगली सुनवाई के समय रूपसपुर थाने के एसएचओ और आईओ को मामले की कार्रवाई रिपोर्ट के साथ कोर्ट में उपस्थित रहने का आदेश दिया है. नाबालिग के पिता बच्ची के बरामदगी की गुहार हाई कोर्ट से लगाई. कोर्ट ने रूपसपुर थानेदार और मामले के जांच अधिकारी को पीड़ित लड़की के ठिकाने का पता लगाने और एसएसपी इस बात पर विचार करने का निर्देश दिया है कि क्या कुछ तकनीकी सहायता लेने के लिए अन्य एजेंसियों को इस मामले की जांच में शामिल करने की आवश्यकता है.

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