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मुंगेर फायरिंग में मारे गए युवक के पिता को सरकार दे 10 लाख मुआवजा: पटना हाईकोर्ट

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Published : May 20, 2021, 4:51 PM IST

मुंगेर गोलीकांड के पीड़ित को राज्य सरकार की ओर से अबतक मुआवजा राशि नहीं दी गई है. इस पर पटना हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है. कोर्ट ने निर्देश दिया है कि मुआवजा राशि देने में देर हुई तो अवमानना की कार्रवाई की जाएगी. हालांकि इस मुद्दे पर अगली सुनवाई 25 जून को होगी.

patna hc directed bihar Govt to give Rs 10 Lakh to munger victim father
patna hc directed bihar Govt to give Rs 10 Lakh to munger victim father

पटना:मुंगेर गोलीकांड के पीड़ित को अबतक मुआवजा नहीं दिए जाने पर पटना हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है. जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद ने अमरनाथ पोद्दार की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि यदि राज्य सरकार की ओर से मुआवजा की राशि देने में देर हुई तो कोर्टस्वतः अवमानना की कार्रवाई करेगा.

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बता दें कि 26 अक्टूबर 2020 को मुंगेर में दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान पुलिस की गोली लगने से अनुराग पोद्दार नामक युवक की मौत हो गई थी. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर पटना हाईकोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई की. 7 अप्रैल 2020 को जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद ने फैसला सुनाया, जिसमें कोर्ट ने सीआईडीको विस्तृत और प्रभावी जांच करने का निर्देश दिया था. इस मामले की मॉनिटरिंग स्वयं हाईकोर्ट कर रही थी.

पटना हाई कोर्ट

अगली सुनवाई 25 जून को होगी
हालांकि सुनवाई के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार को पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपये का मुआवजा एक माह में देने का निर्देश दिया. लेकिन वो मुआवजा अभी तक पीड़ित को नहीं मिला है. वहीं, सीआईडी की ओर से जो जांच रिपोर्ट पेश किया गया, उससे कोर्ट संतुष्ट नहीं है. कोर्ट ने जानना चाहा कि तत्कालीन मुंगेर की एसपी लिपि सिंह से पूछताछ हुई या नहीं. इस पर सीआईडी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि आरोपी पुलिसकर्मी ब्रजेश सिंह को शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा. इस मामले पर अगली सुनवाई 25 जून को होगी.

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