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पंचायत चुनाव के चौथे चरण के लिए आज से होगा नामांकन, प्रशासन ने किया पुख्ता इंतजाम

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Published : Sep 25, 2021, 9:15 AM IST

पंचायत चुनाव
पंचायत चुनाव

बिहार में 11 चरणों में पंचायत चुनाव होना है. प्रदेश में आज से चौथे चरण के नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गयी है. इसको लेकर प्रशासन की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गयी हैं.

पटना: बिहार में पंचायत चुनाव (Panchayat Elections in Bihar) के चौथे चरण के लिए आज से नामांकन (Nomination for Fourth Phase ) की प्रक्रिया शुरू होगी. 36 जिलों के 53 प्रखंड में चौथा चरण होगा. इस चरण में 1 अक्टूबर तक उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे और नाम वापसी की अंतिम तारीख 6 अक्टूबर तय की गई है. नामांकन पत्रों के स्कूटनी 4 अक्टूबर को होगी. इस चरण में 20 अक्टूबर को मतदान होंगे और वोटों की गिनती 22 और 23 अक्टूबर को होगी.

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बता दें कि पंचायत चुनाव के चौथे चरण में राजधानी पटना के बिहटा प्रखंड में चुनाव होगा. जिसके लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है. इस प्रखंड में कुल 659 पदों के लिए नामांकन होगा. उम्मीदवार 25 सितम्बर से लेकर 1 अक्टूबर तक नामंकन कर सकेंगे. शुक्रवार शाम को प्रखंड कार्यालय पहुंचकर एडीएम विनय मिश्रा ने नामांकन के लिए की गयी तैयारियों का जायजा लिया और संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया.

इस संबंध में बिहटा प्रखंड विकास पदाधिकारी सह निर्वाचन पदाधिकारी विशाल आनंद ने बताया कि नामांकन के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. नामांकन के लिए 11 काउंटर बनाया गया है. जिसमें मुखिया, पंचायत समिति, सरपंच के लिए एक-एक काउंटर बनाया गया है. जबकि वार्ड सदस्य के लिए पांच और पंच पद के लिए तीन काउंटर बनाया गया है. एक अक्टूबर तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी. चार अक्टूबर को स्क्रूटनी होगी. 6 अक्टूबर को नाम वापसी और प्रतीक चिन्ह वितरण की तिथि निर्धारित की गयी है.नामांकन की घोषित तिथि के दौरान दो दिन 26 सितंबर और 28 सितंबर को अवकाश घोषित किया गया है.

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उन्होंने बताया कि प्रखण्ड में कुल 295 मतदान केंद्र बनाया गया है. जिसमे दो आदर्श मतदान केंद्र उच्च विद्यालय रामबाग और मध्य विद्यालय मूसेपुर को बनाया गया है. नामांकन के दौरान सिर्फ प्रत्याशी और प्रस्तावक ही परिसर के अंदर दाखिल होंगे. सभी काउंटर पर सहायक निर्वाची पदाधिकारी को नियुक्त किया गया है. सभी प्रत्याशियों को मतगणना के दो सप्ताह के अंदर अपने खर्च की सूची प्रखंड कार्यालय में जमा करनी होगी अन्यथा उनका कार्यकाल तीन वर्षों के लिए रद्द कर दिया जाएगा. कोविड नियमों का उल्लघंन करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा.

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