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कोरोना महामारी दायर याचिका पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई, हलफनामा दायर करने का दिया था निर्देश

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Published : Dec 24, 2021, 2:32 PM IST

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पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने कोरोना महामारी के मामले पर दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की है. आज इस मामले की हाईकोर्ट में ऑनलाइन सुनवाई हुई. पढ़ें पूरी रिपोर्ट...

पटना:बिहार राज्य में कोरोना महामारी (Corona Virus In Bihar) के मामले पर दायर जनहित याचिकाओं पर पटना हाईकोर्ट (Patna High court) ने सुनवाई की है. शिवानी कौशिक व अन्य की जनहित याचिकाओं पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई की है. कोर्ट के समक्ष राज्य सरकार ने बताया कि अगली सुनवाई में राज्य के सभी जिलों के अस्पतालों के सम्बन्ध में पूरा ब्यौरा बुकलेट के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार को नए सिरे से पूरे तथ्यों की जांच कर हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था.

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इससे पूर्व राज्य सरकार द्वारा दायर हलफनामा में विरोधाभासी तथ्यों के मद्देनजर कोर्ट ने गहरी नाराजगी जताई थी. आज इस मामले की ऑनलाइन सुनवाई हुई. जिसमें स्वास्थ्य विभाग के अपर प्रधान सचिव ने बताया कि राज्य के सभी जिलों के अस्पतालों से पूरी जानकारियां ले कर उन्हें बुकलेट के रूप में कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा. पिछली सुनवाई में राज्य सरकार द्वारा दायर विरोधभासी हलफनामा पर ऑनलाइन उपस्थित स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव अमृत प्रत्यय ने खेद जाहिर किया था. उन्होंने कहा कि अगली सुनवाई में विस्तृत और पूरे तथ्यों के साथ हलफनामा दायर किया जाएगा.

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उन्होंने कोर्ट को बताया कि बिहार राज्य स्वास्थ्य सेवा समिति के कार्यपालक अधिकारी संजय कुमार के अध्यक्षता में चार सदस्यों की एक टीम गठित की गई है, जो राज्य के सरकारी अस्पतालों में कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी और उपलब्ध सुविधाओं की जांच कर रहा है. जिले के सभी सिविल सर्जनों के माध्यम से जिला के सरकारी अस्पतालों के सम्बन्ध में पूरा ब्यौरा और तथ्यों की जांच कर प्रस्तुत करेंगे. राज्य सरकार ने जो इससे पहले जिला के सरकारी अस्पतालों के सम्बन्ध में हलफनामा दायर किया था, उसमें काफी जानकारियां सही नहीं थी.

कोर्ट ने इसे काफी गम्भीरता से लेते हुए स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को पूरा और सही तथ्यों पर आधारित ब्यौरा प्रस्तुत करने को कहा था. चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने इस मामले पर आज साढ़े ग्यारह बजे सुबह वर्चुअल मोड पर सुनवाई प्रारम्भ किया. कोर्ट में स्वास्थ्य विभाग के अपर प्रधान सचिव ने ऑनलाइन उपस्थित होकर सारी स्थिति का ब्यौरा दिया. कोर्ट ने पटना के सिविल सर्जन को अस्पतालों में सारी व्यवस्था, दवा, डॉक्टर व अन्य सुविधाओं की तैयारी बनाए रखने का निर्देश दिया था.

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पिछली सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने कहा था कि कोरोना के नए वैरिएंट के मद्देनजर सावधानी बरतने की जरूरत है. कोरोना का खतरा अभी भी बरकरार है. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार से कोरोना को लेकर राज्य भर में कराई गई सुविधाओं के संबंध में ब्यौरा देने को कहा था. कोर्ट ने विशेष तौर पर साउथ अफ्रीका में फैले कोविड के नए वैरियंट ओमीक्रोन के खतरे को देखते हुए राज्य सरकार को राज्य में ऑक्सीजन के उत्पादन और भंडारण के संबंध में सूचित करने को कहा था. अधिवक्ता विनय कुमार पांडेय ने बताया था कि कोर्ट ने उसके पूर्व भी राज्य के राज्य भर में उपलब्ध मेडिकल स्टाफ, दवाइयां, ऑक्सीजन व एम्बुलेंस आदि के संबंध में ब्यौरा तलब किया था. इस मामले पर 7 जनवरी, 2022 को सुनवाई की जाएगी.

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