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ताजमहल दिखाने के बहाने साली को दिल्ली ले गया जीजा, मौका पाकर किया दुष्कर्म...और अब मिली ये सजा?

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Published : Sep 19, 2021, 12:16 AM IST

Updated : Sep 19, 2021, 2:10 AM IST

नालंदा यौन शोषण मेें सजा

बिहार के नालंदा जिला से जुड़े इस मामले में दोषी करार दिया गया शख्स रेलवे में लोको पायलट है. कोर्ट ने आरोपी को 20 वर्ष कारावास सहित 20 हजार रूपया जुर्माना अदा करने की सजा सुनायी है.

नालंदा :बिहार के बिहार शरीफ कोर्ट (Biharsharif Court) के षष्ठम एडीजे सह पाक्सो स्पेशल न्यायाधीश आशुतोष कुमार ने 15 वर्षीय नाबालिग साली से यौन शोषण करने के अपराध में हुए दोषी पाते हुए बहनोई रविन्द्र कुमार को सजा सुनायी. आरोपी को भादस की धारा 376 व पाक्सो अधिनियम के तहत कोर्ट ने दोषी करार किया. सजा मुकर्रर करते हुए आरोपी को 20 वर्ष कारावास सहित 20 हजार रूपया जुर्माना अदा करने की सजा सुनायी गई.

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वहीं कोर्ट ने जुर्माना अदा न करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने की सजा दी. सजा निर्धारण पर पॉक्सो स्पेशल पीपी जगत नारायण सिन्हा ने बहस करते हुए अधिकतम सजा दिने का कोर्ट से अनुशंसा की. जबकि अभियोजन पक्ष से ही अधिवक्ता जितेन्द्र कुमार व कनीय विपीन कुमार ने बहस करते हुए विचारण के दौरान कुल 6 साक्षियों का परीक्षण किया था.

बता दें कि आरोपी अस्थावां थाना क्षेत्र का निवासी है. इसके साथ पीड़िता के बड़ी बहन की शादी 22 अप्रैल 2016 को हुई थी. आरोपी दिल्ली में रेलवे लोको पायलट के पद पर पदस्थापित है. शादी के दो माह बाद 5 जुलाई 16 को आरोपी पीड़िता को ये कहकर दिल्ली में बहुत से दर्शनीय स्थल है. बगल में ताज महल है. वहां घूमा देने की बात कह कर पत्नी के साथ पीड़िता को भी लेकर 6 जुलाई की शाम दिल्ली पहुंचा.

वहीं कुछ दिनों के बाद मौका देख आरोपी ने साली को प्रेम जाल में फंसा शादी का झांसा देकर वीडियो बनाते हुए शारीरिक संबंध कायम किया. वीडियो वायरल और अन्य झूठे रिकार्डिंग की धमकी देकर आरोपी ने यह सिलसिला जारी करते हुए शादी से इनकार कर दिया.

कुछ दिनों बाद पीड़िता ने मानसिक तनाव में जहर खा लिया और उपचार के दौरान सारी कहानी घर वालों को बताई. दो वर्ष बाद आरोपी पर महिला थाना के तहत पीड़िता के फर्द बयान पर आरोप दर्ज किया गया. 23 मई 2018 को तत्कालीन एडीजे प्रथम के कोर्ट से जमानत भी मिली थी.

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Last Updated :Sep 19, 2021, 2:10 AM IST

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