दरभंगा: राज्य सरकार जिले में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर भूमि के निबंधन से संबंधित नई व्यवस्था लागू करने वाली थी, लेकिन अभी तक विभाग ने इसको लागू करने के निर्देश नहीं दिए है. इस संबंध में जिला निबंधन पदाधिकारी ने बताया कि जब तक विभाग से कोई निर्देश जारी नहीं होता है, तब तक जमीन की रजिस्ट्री पहले की तरह कार्यालय में ही होती रहेगी.
जमाबंदी के बाद ही जमीन होगी बिक्री
नए नियम के अनुसार जिस व्यक्ति के नाम से जमीन और जमाबंदी होगी, वही व्यक्ति उस जमीन को बेचने और उसका स्थानांतरण करने का हकदार होगा. सरकार ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि कई लोग जिनके नाम से जमीन की जमाबंदी नहीं है, वह भी जमीन बेच देते थे. जिसके चलते जमीनी विवाद बढ़ रहे थे. वहीं, इस नए कानून के लागू हो जाने के बाद फर्जीवाड़े की गुंजाइश समाप्त हो जाएगी. साथ ही, सॉफ्टवेयर के जरिए यह जानकारी मिल जाएगी की बिक्री की जाने वाली जमीन किसके नाम से है.
सरकारी निर्देश तक कोई काम नहीं
जिला निबंधन पदाधिकारी मुनीन्द्र नाथ झा ने कहा कि भूमि के निबंधन के संबंध में अभी तक हम लोगों को किसी प्रकार का कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है. जब तक निर्देश नहीं आता है तब तक पहले की तरह हम काम करेंगे. जैसा ही सरकार या विभाग का आदेश आएगा, उसके आलोक में काम किया जायेगा. जिसकी सूचना सभी आम जनता को भी मिलेगी. उन्होंने यह भी कहा कि यह सरकार की अच्छी पहल है और इससे भूमि विवाद में काफी कमी आयेगी. नए नियम के अनुसार जिस व्यक्ति के नाम से जमीन और जमाबंदी होगी, वही व्यक्ति उस जमीन को बेचने और उसका स्थानांतरण करने का हकदार होगा.
Body:दरअसल नए नियम के अनुसार जिस व्यक्ति के नाम से जमीन तथा जमाबंदी होगी। वही व्यक्ति जमीन को बिक्री तथा स्थानांतरण करने का हकदार होगा। इस नए नियम के लागू करने के पीछे सरकार की यह मंशा है कि वर्तमान व्यवस्था में जिसके नाम से भूमि की जमाबंदी नहीं है वह भी जमीन बेच देता था। जिसके चलते आए दिन विवाद भी हो जाता था। वही इस नए कानून लागू हो जाने के बाद फर्जीवाड़े की गुंजाइश समाप्त हो जाएगी और नई सॉफ्टवेयर से जानकारी मिल जाएगी की बिक्री की जाने वाली जमीन किसके नाम से है।
Conclusion:वहीं जिला निबंधन पदाधिकारी मुनीन्द्र नाथ झा ने कहा कि इस संबंध में अभी तक हम लोगों को किसी प्रकार का कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है। जब तक निर्देश नहीं आता है तब तक पूर्वोत्तर की तरह कार्य करेंगे। फिर जैसा सरकार या फिर विभाग का आदेश आता है उसके आलोक में कार्य किया जायेगा। जिसकी सूचना सभी आम जनता को भी दे दी जाएगी।
वहीं उन्होंने बताया कि नए नियम के अनुसार भूमि के हस्तांतरण के लिए प्रॉपर्टी के ट्रांसफर के लिए उस स्थानांतरण कर्ता के नाम से जमाबंदी होना अनिवार्य होगा। ऐसा सुनने में आया है, हालांकि इस संबंध में विभाग के द्वारा कोई विशेष जानकारी प्राप्त नहीं है। लेकिन छन के जो खबर आ रही है, जब तक विक्रेता के नाम से जमाबंदी नहीं होगा तब तक वह प्रॉपर्टी नहीं बेच पायेगा। वहीं उन्होंने कहा कि यह सरकार की अच्छी पहल है इससे भूमि विवाद में काफी कमी आयेगी।
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मुनीन्द्र नाथ झा, जिला निबंधन पदाधिकारी