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औरंगाबाद: गांजा तस्कर को कोर्ट ने दी 10 साल जेल की सजा, 1 लाख का जुर्माना भी लगा

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Published : Feb 11, 2021, 10:39 PM IST

Updated : Feb 12, 2021, 7:54 AM IST

जज ओमप्रकाश सिंह की अदालत ने गांजा तस्कर भीम कुमार सिंह को 10 साल जेल और एक लाख रुपए आर्थिक दंड की सजा दी. जुर्माना नहीं देने पर 3 साल की अतिरिक्त सजा होगी.

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औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय

औरंगाबाद: जिले के व्यवहार न्यायालय एडीजे वन सह एनडीपीएस एक्ट के स्पेशल जज ओमप्रकाश सिंह की अदालत में गांजा तस्करी मामले में 10 साल जेल और एक लाख रुपए आर्थिक दंड की सजा दी गई. जुर्माना नहीं देने पर 3 साल की अतिरिक्त सजा होगी.

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व्यवहार न्यायालय में जीआर संख्या 11/16 और 1/17 मामले में तस्कर को 9 फरवरी 2021 को दोषी करार दिया गया था. भोजपुर जिले के नथमलपुर गांव का अभियुक्त भीम कुमार सिंह 23 सितंबर 2016 से जेल में बंद है. वह 63 किलो गांजा के साथ ऐरका चेक पोस्ट पर गिरफ्तार हुआ था. गाड़ी मालिक देवेंद्र कुमार मिश्र पर कोर्ट ने संज्ञान लेकर एक अलग वाद खोलकर समन भेजा था.

अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि गाड़ी पर सवार अभियुक्त बक्सर बलिहार के राजेश कुमार सिंह 9 फरवरी 2021 को साक्ष्य के अभाव में बरी हो गए थे. सरकार की ओर से स्पेशल पी पी एनडीपीएस परवेज अख्तर और बचाव पक्ष से कुमार योगेंद्र नारायण सिंह ने भाग लिया.

Last Updated :Feb 12, 2021, 7:54 AM IST

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