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भागलपुर: नाबालिक से दुष्कर्म के प्रयास मामले में पाक्सो कोर्ट ने अभियुक्त को 4 साल की सजा

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Published : Nov 25, 2019, 5:30 PM IST

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भागलपुर पाक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक शंकर जयकिशन मंडल ने सजा के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि नाथनगर के कांड में दोषी संजय कुमार मंडल को 4 साल की कठोरतम कारावास की सजा सुनाई गई है. कोर्ट ने दोषी के ऊपर पाक्सो एक्ट की धारा 8 में सजा सुनाई है.

भागलपुर:जिले मेंपाक्सोकोर्ट ने नाथनगर के एक अभियुक्त को 4 साल कठोरतम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 10 हजार रुपये जूर्माना देने को भी कहा गया है. यह सजा उसे एक नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म करने के प्रयास के कारण सुनाई गई है.

भागलपुरपाक्सोकोर्ट के विशेष लोक अभियोजक शंकर जयकिशन मंडल ने सजा के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि नाथनगर के कांड में दोषी संजय कुमार मंडल को 4 साल की कठोरतम कारावास की सजा सुनाई गई है. कोर्ट ने दोषी के ऊपरपाक्सोएक्ट की धारा 8 में सजा सुनाई है. जिसके तहत 4 साल की सजा और 10 हजार की जुर्माना की सजा दी गई है. वहीं, जुर्माना नहीं देने पर आरोपी को 3 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी.

शंकर जयकिशन मंडल, पाक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक

नाबालिग से दुष्कर्म का किया था प्रयास
अभियोजक शंकर जयकिशन मंडल ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि घटना 16 फरवरी 2016 की है. जब अरोपी ने कोचिंग जा रही एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया था. तभी लड़की किसी तरह चिल्ला कर खुद की रक्षा की और इस मामले की जानकारी अपने माता-पिता को दी. जिसके बाद नाथनगर में आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज करवाया गया.

Intro:भागलपुर पास्को कोर्ट ने नाथनगर के एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के प्रयास के मामले में एक अभियुक्त को 4 साल कठोरतम कारावास की सजा सुनाई है । घटना 16 जनवरी 2016 की है । सुबह जब लड़की ट्यूशन पढ़ने जा रही थी, उसी दौरान दोषी संजय मंडल ने लड़की का जबरदस्ती हाथ पकड़कर मकई का खेत ले जाकर दुष्कर्म करने का प्रयास किया था । लड़की किसी तरह हाथ छुड़ाकर वहां से भाग गई और घटना की जानकारी अपने माता पिता को दी थी। मामला नाथनगर थाने में दर्ज करवाया था । कोर्ट में 5 गवाह गुजरा पांचो गवाह ने घटना का समर्थन किया था । जिसके आधार पर सोमवार को विनोद कुमार तिवारी की बेंच ने दोषी अभियुक्त संजय मंडल को 4 साल की कारावास और 10 हजार रुपैया जुर्माना की सजा सुनाई है । जुर्माना नहीं देने पर 3 महीने की अतिरिक्त सजा काटने पड़ेगी ।Body:भागलपुर पास्को कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक शंकर जयकिशन मंडल ने सजा के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि नाथनगर के कांड में दोषी संजय कुमार मंडल को 4 साल की कठोरतम कारावास की सजा सुनाई है । भागलपुर पास्को कोर्ट ने दोषी के ऊपर पास्को एक्ट की धारा 8 में सजा सुनाई है । जिसके तहत 4 साल की सजा और 10 हजार की जुर्माना की सजा सुनाई है । जुर्माना नहीं देने पर 3 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी । विशेष लोक अभियोजक शंकर जयकिशन मंडल ने कहा कि घटना 16 फरवरी 2016 की है ।त्रएक नाबालिक लड़की ट्यूशन पढ़ने के लिए जा रही थी ,लड़की को जबरदस्ती खींचकर संजय मंडल नें एक मकई के खेत में ले जाकर दुष्कर्म करने का प्रयास किया था । लड़की किसी तरह हाथ छुड़ाकर चिल्लाने लगी और वहां से भाग कर अपने माता-पिता को घटना की जानकारी दी थी . मामला नाथनगर में दर्ज कराया गया था । 5 गवाह गुजरने के बाद यह सजा सुनाई गई है ।Conclusion:Visual
Byte - शंकर जयकिशन मंडल (विशेष लोक अभियोजक पाक्सो कोर्ट )

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