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नाबालिग से दैहिक शोषण का आरोप, आरोपी को मिला आजीवन कारावास, मदद करने वाली चाची भी प्रेमी के साथ गई जेल - Marwahi District Court

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : Apr 16, 2024, 2:10 PM IST

गौरेला पेंड्रा मरवाही में नाबालिग को भगाकर उसके साथ दैहिक शोषण करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा मिली है.इस अपराध में नाबालिग को भगाने में साथ देने वाली उसकी चाची और चाची के प्रेमी को भी सजा सुनाई गई है.Gaurela Pendra Marwahi District Court

Marwahi District Court
दैहिक शोषण का आरोप आरोपी को मिला आजीवन कारावास

गौरेला पेंड्रा मरवाही :नाबालिग को भगाकर दैहिक शोषण करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा मिली है.साथ ही आरोपी की मदद करने वाले परिजनों को भी सात साल की सजा सुनाई गई है. इस केस में पीड़िता की चाची और उसका प्रेमी भी आरोपी है.


क्या है मामला ?:ये पूरा मामला 26 नवंबर 2022 का है. जहां स्कूल से लौटते वक्त एक नाबालिग अपने घर नहीं पहुंची.परिजनों ने मरवाही थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई.पतासाजी करते हुए पुलिस ने पीड़िता को यूपी के मेरठ जिले के थाना कंकरखेड़ा के झिझोकर गांव से बरामद किया. इस दौरान तीन आरोपियों को भी पुलिस ने दबोचा.

सच्चाई आई सामने :पुलिस ने जब आरोपियों को लाकर पूछताछ की तो पता चला कि पीड़िता का कोतमा में रहने वाले एक युवक से प्रेम संबंध था. जिसकी जानकारी नाबालिग की चाची को थी. सगी चाची ने स्कूल से छुट्टी होने के बाद नाबालिग को अपने पास बुलाया और फिर पेंड्रा लेकर चली आई. चाची ने नाबालिग से 20 हजार रुपए भी मंगवाए थे, जो चाची ने ले लिए.इसके बाद नाबालिग की चाची और प्रेमी पेंड्रा से गोंदिया चले आए. गोंदिया आने के बाद नाबालिग की चाची ने अपने प्रेमी जो एमपी के बिजुरी का रहने वाला है उसे भी गोंदिया बुला लिया. यहां से चारों ने भागने का प्लान बनाया.

मेरठ में जाकर छिपे :चारों गोंदिया से पहले दिल्ली पहुंचे.इसके बाद दिल्ली में काम की तलाश की.लेकिन जब काम और रहने का ठिकाना नहीं मिला तो सभी मेरठ चले गए.मेरठ में चारों गन्ना के खेत में काम करने लगे.इस दौरान नाबालिग का प्रेमी लगातार दैहिक शोषण करता रहा. जिनकी पतासाजी करते हुए पुलिस 5 जनवरी 2023 को मेरठ पहुंची और सभी को गिरफ्तार किया.

इस मामले में स्पेशल एडीजे किरण थवाईत ने मुख्य आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास और 5 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई. इस अपराध में सहयोग करने वाली चाची और उसके प्रेमी को पॉक्सो एक्ट की धारा 16 और सहपठित धारा 17 के तहत 7-7 साल और 3 हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनायी है. सभी आरोपियों को अर्थदंड नहीं भरने पर 6-6 माही की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

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