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हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में 1 मार्च से ड्रेस कोड लागू, नहीं पहन सकेंगे जींस, टी शर्ट और डेनिम स्कर्ट

By ETV Bharat Haryana Team

Published : Feb 29, 2024, 10:43 AM IST

Government hospital dress code: हरियाणा में एक मार्च से सरकारी अस्पतालों में ड्रेस कोड लागू हो जाएगा. राज्य सरकार के आदेश पर यूनिफॉर्म डिजाइन करवाई गयी है. हरियाणा स्वास्थ्य विभाग की ओर से ड्रेस कोड को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गयी है.

Government hospital dress code
Government hospital dress code

चंडीगढ़: हरियाणा के अस्पतालों में एक मार्च 2024 से ड्रेस कोड नियम( Government hospital dress code) प्रभावी रूप से लागू हो जाएगा. प्रदेश सरकार के आदेश पर इस व्यवस्था के लिए यूनिफॉर्म भी डिजाइन करवाई गई है. निर्धारित कोड के अनुसार पश्चिमी वेशभूषा को दर्शाते कपड़े, श्रृंगार, ज्वेलरी, हेयर स्टाइल, लंबे नाखून समेत अन्य प्रकार के आकर्षक परिधान ड्यूटी आवर के दौरान नहीं पहनने होंगे. ऐसा नहीं करने पर सम्बन्धित कर्मचारियों से उनकी अनुशासनहीनता पर जवाब मांगा जाएगा.

कर्मचारियों के लिए पदनाम प्लेट लगाना अनिवार्य: अस्पताल के कर्मचारियों की यूनिफॉर्म पर पदनाम की प्लेट लगाना जरूरी एवं अनिवार्य होगा. नर्सिंग स्टाफ के अलावा अन्य पदनाम के प्रशिक्षु (इंटर्न) सफेद शर्ट और नेम प्लेट सहित काली पेंट पहन सकेंगे. तय की गई नीति के अनुसार ड्रेस कोड को सप्ताह में हर समय और हर पहर के लिए लागू किया गया है. यह भी स्पष्ट किया है कि कपड़े अधिक तंग या इस प्रकार के न हों, जो व्यक्तिगत रूप से अलग दिखाई दें.

पुरूष कर्मचारी हेयर स्टाइल का रखें ध्यान: हरियाणा स्वास्थ्य विभाग द्वारा लागू नीति के अनुसार अस्पताल के पुरुष कर्मचारी अपने नाखूनों का ध्यान रखने के अलावा हेयर स्टाइल का भी विशेष ख्याल रखें. तय दिशा-निर्देशों के अनुसार पुरूष कर्मचारी के बाल साधारण एवं कॉलर की लंबाई से अधिक नहीं होने चाहिए, ताकि रोगी की देखभाल में कोई बाधा न आए.

ऐसे परिधानों से करें परहेज: अस्पताल के कर्मचारियों को टी शर्ट, स्ट्रेच टी-शर्ट, स्ट्रेच और तंग पेंट, लेदर पेंट, कैप्री, हिप हगर, स्ट्रेपलेस, बैकलेस टॉप, टॉप, कमर से छोटा टॉप, लो नेक लाइन वाला टॉप, ऑफ शोल्डर ब्लाउज स्नीकर्स समेत अन्य आकर्षक परिधान और चप्पल आदि पहनने की अनुमति नहीं है. जूते भी काले रंग के आरामदायक और साफ होने चाहिएं.

PPP कर्मचारियों के लिए नियम: पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) सेवाओं के अंतर्गत काम करने वाले कर्मचारी नेम प्लेट सहित ड्रेस कोड की प्रणाली के अनुसार ड्यूटी करेंगे. सभी सिविल सर्जन विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं में कार्यरत कर्मचारियों के लिए अनुमोदित पदनाम के अनुसार ड्रेस कलर कोड सुनिश्चित करवाएंगे. ड्रेस कोड संबंधी अनुशासनहीनता पर हरियाणा स्वास्थ्य विभाग गंभीर कार्रवाई कर सकता है.

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