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भिलाई निगम में दो कांग्रेसी पार्षदों की मुश्किलें बढ़ी, फर्जी जाति प्रमाण पत्र से चुनाव लड़ने का आरोप, 7 मार्च को होगी सुनवाई

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : Feb 15, 2024, 3:12 PM IST

Fake Caste Certificate Case भिलाई नगर निगम में दो कांग्रेस पार्षदों की मुश्किलें बढ़ने वाली है. दोनों ही पार्षदों पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र दिखाकर चुनाव लड़ने का आरोप है.जांच के बाद अब न्यायालय संभागायुक्त ने दोनों ही पार्षदों से जवाब मांगा है.Bhilai Corporation

Fake Caste Certificate Case
भिलाई निगम में दो कांग्रेसी पार्षदों की मुश्किलें बढ़ी

भिलाई निगम में दो कांग्रेसी पार्षदों की मुश्किलें बढ़ी

भिलाई : भिलाई नगर निगम में फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगाकर पार्षद बनने का मामला सामने आया है.जिसकी शिकायत प्रशासनिक अफसरों से की गई थी. जिसके बाद न्यायालय संभागायुक्त ने इस मामले में आरोपी दो पार्षद मोहम्मद सलमान खान और नीतीश कुमार यादव से जवाब मांगा है. दोनों ही पार्षदों को 7 मार्च को संभागायुक्त ने जवाब तलब के लिए बुलाया है.

कांग्रेस पार्षद पर लटकी बर्खास्तगी की तलवार :इस मामले में नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा ने जानकारी दी. भोजराज सिन्हा के मुताबिक आवेदक चंदन यादव ने पार्षद पर आरोप लगाए थे. जिसमें वार्ड क्रमांक 35 शारदापारा के पार्षद मोहम्मद सलमान के विरुद्ध फर्जी जाति लगाकर चुनाव लड़ने की शिकायत दर्ज हुई थी. शारदापारा वार्ड ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित था. सलमान फर्जी जाति प्रमाणपत्र के आधार पर ओबीसी प्रत्याशी के तौर पर निर्वाचित हुए. इससे ओबीसी वर्ग के अधिकार का हनन हुआ.

कैसे पता चला मामला ?:भोजराज सिन्हा के मुताबिक आरटीआई में जाति प्रमाण पत्र फर्जी होना पाया गया. मामला को लेकर सुपेला थाना में एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी.भोजराज ने निगम और संभागायुक्त से भी नगर निगम अधिनियम 19 (1) (अ-1) के तहत सलमान पर कार्रवाई की मांग की थी. इस आधार पर न्यायालय संभागायुक्त ने नोटिस जारी कर सलमान से जवाब मांगा है. मामले की सुनवाई 7 मार्च को है.

वार्ड क्रमांक 24 के पार्षद को भी नोटिस :इसके अलावा फर्जी जाति दिखाकर चुनाव जीतने वाले हाउसिंग बोर्ड वार्ड 24 के पार्षद को भी नोटिस जारी किया गया है.हाउसिंग बोर्ड औद्योगिक क्षेत्र निवासी सिद्धार्थ यादव ने इसकी शिकायत की है. पार्षद नीतीश कुमार यादव के विरुद्ध हाईकोर्ट बिलासपुर में याचिका दायर की गई थी. याचिका में बताया गया है कि नीतीश ने ओबीसी वर्ग का संबंध होने का दावा किया.

इसके बाद 2 दिसंबर 2021 को भिलाई निगम चुनाव में झूठा शपथपत्र जमा किया. ओबीसी जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने स्टेटस संलग्न कर पार्षद प्रत्याशी का आनलाइन नामांकन दाखिल किया गया था. लेकिन नामांकन तक कोई भी जाति प्रमाणपत्र नहीं उपलब्ध कराया गया.इसके बाद भी नामांकन खारिज नहीं किया गया.जिस पर निगम आयुक्त ने पार्षदी बर्खास्त करने का आदेश दिया था. कार्रवाई नहीं होने पर संभागायुक्त से गुहार लगाई गई. संभागायुक्त ने पार्षद नीतीश को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

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