नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन ने तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल और अनिरुद्ध बहल की 2001 में सेना के एक पूर्व अधिकारी को बदनाम करने के मामले में सिंगल बेंच के फैसले को चुनौती देनेवाली याचिका पर सुनवाई की. इस दौरान कोर्ट ने सेना के पूर्व अधिकारी मेजर जनरल एमएस अहलूवालिया को नोटिस जारी किया. कार्यकारी चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली बेंच ने नोटिस जारी किया.
बुधवार को सुनवाई के दौरान तेजपाल और बहल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि कोर्ट के पहले के आदेश के मुताबिक दोनों ने एक अंग्रेजी अखबार में बिना शर्त माफी मांगी थी. इसके अलावा दोनों ने दस-दस लाख रुपये जमा भी कर दिए हैं. सुनवाई के दौरान जनरल एमएस अहलूवालिया की ओर से कोई मौजूद नहीं था. तब कोर्ट ने कहा कि वो याचिकाकर्ताओं की याचिका मंजूर कर सकता हैं, अगर दूसरा पक्ष भी मौजूद हो.
तब लूथरा ने कहा कि वो कोशिश करेंगे कि दूसरा पक्ष उपस्थित हो जाए. लेकिन जनरल अहलूवालिया की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ. उसके बाद कोर्ट ने अहलूवालिया को नोटिस जारी कर पेश होने का निर्देश दिया. बता दें, 12 जनवरी को तरुण तेजपाल और अनिरुद्ध बहल ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा था कि इस मामले में बिना शर्त माफी मांगेंगे.