WATCH: ढोल नगाड़ों से हुई चोर की 'विदाई', किया गया जिला बदर

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Dec 21, 2023, 10:15 PM IST

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रुड़की में सिविल लाइन कोतवाली पुलिस ने अपर जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर एक शातिर चोर को गुंडा एक्ट की कार्रवाई के बाद दो माह के लिए जिला बदर किया. इसी के साथ कोतवाली पुलिस ने आदेश का पालन करते हुए आरोपी को ढोल नगाड़ों के साथ जनपद की सीमा पर छोड़ा. बता दें रुड़की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के खंजरपुर गांव निवासी पंकज पुत्र हरीश के खिलाफ रुड़की कोतवाली में साल 2022 में मुकदमा अपराध संख्या 148 /22 धारा 3/4 गुंडा अधिनियम में गुंडा अधिनियम की कार्रवाई की गई थी. जिसे गुरुवार को अपर जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार ने दो माह के लिए जिला बदर करने का आदेश दिया. आदेश होने के बाद कोतवाली पुलिस ने अपर जिला मजिस्ट्रेट के आदेश का पालन करते हुए आरोपी पंकज को ढोल नगाड़ों के साथ जनपद की सीमा से बाहर छोड़ा. 

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