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सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ चला अभियान, खटीमा में 60 किलो पॉलीथिन जब्त, हरिद्वार में CDO ने की बैठक

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Published : Aug 5, 2022, 7:46 PM IST

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सिंगल यूज प्लास्टिक (single use plastic) को लेकर प्रशासन ने पहले से ज्यादा गंभीरता दिखाना शुरू कर दी है. यही कारण है कि प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अभियान चलाया (campaign against single use plastic) जा रहा है. खटीमा में एसडीएम रविंद्र बिष्ट के नेतृत्व ने नगर पालिका ने 60 किलो पॉलीथिन जब्त की. वहीं हरिद्वार में मुख्य विकास अधिकारी ने इसी को लेकर व्यापारियों के साथ चर्चा की.

खटीमा/हरिद्वार: सिंगल यूज प्लास्टिक (single use plastic) पर पूरी तरह से बैन लग गया है. बावजूद इसके उत्तराखंड में अभी भी सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसको लेकर प्रशासन और निकायों के अधिकारियों ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है. शुक्रवार को हरिद्वार में जहां सिंगल यूज प्लास्टिक बैन को लेकर मुख्य विकास अधिकारी ने व्यापारियों के साथ बैठक की तो वहीं खटीमा में एसडीएम के नेतृत्व में नगर पालिका की टीम ने सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अभियान चलाया (campaign against single use plastic) है.

खटीमा में 60 किलो प्लास्टिक जब्त: खटीमा में एसडीएम रविंद्र बिष्ट के नेतृत्व में नगर पालिका की टीम बाजारों में निकली और सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अभियान चलाया. इस दौरान प्रशासन में करीब 60 किलो पन्नियां जब्त की. इस दौरान टीम को व्यापारियों के विरोध का सामना भी करना पड़ा. खटीमा व्यापार मंडल अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल ने प्रशासन पर व्यापारियों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है. व्यापार मंडल के कड़े विरोध के बावजूद भी प्रशासन की टीम ने 9 दुकानदारों के नकद के चालान काट कर तेरह हजार छ सौ रुपये का जुर्माना वसूला.
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हरिद्वार में मुख्य विकास अधिकारी की बैठक: मुख्य विकास अधिकारी प्रतीक जैन ने व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ बैठक की. सीसीआर सभागार में हुई बैठक में नगर निगम के अधिकारी भी मौजूद रहे. बैठक में सिंगल यूज प्लास्टिक बैन के लागू कराए जाने को लेकर आने वाली समस्याओं को लेकर चर्चा की गई. व्यापारियों ने दुकानदारों के चालान करने वाले कर्मचारियों पर अभद्रता का आरोप लगाया. वहीं सीडीओ ने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक बैन करने के लिए जिलेभर में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, जिसमें किस तरह की प्लास्टिक प्रतिबंधित है, इसके बारे में बताया जाएगा. उसके बाद सिंगल यूज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल करने वाले परिवहन करने वाले और उत्पादन करने वाले लोगों पर कानूनी कार्रवाई होगी.

मुख्य विकास अधिकारी प्रतीक जैन ने सिंगल यूज प्लास्टिक के अन्तर्गत कौन-कौन से वस्तुयें शामिल की गयी हैं के सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी दी. उन्होंने बताया कि प्लास्टिक स्टिक के साथ ईयर बड्स, प्लास्टिक स्टिक के साथ गुब्बारे, प्लास्टिक स्टिक के साथ झंडे, प्लास्टिक स्टिक के साथ कैंडी, प्लास्टिक स्टिक के साथ आइसक्रीम, सजावट के लिए पॉलीस्टाइलरीन (थर्माकोल), प्लास्टिक कटलरी जैसे कांटे, प्लास्टिक के चम्मच, प्लास्टिक के चाकू, प्लास्टिक के गिलास, प्लास्टिक का स्ट्रो, प्लास्टिक की प्लेट, प्लास्टिक की ट्रे, मिठाई के डिब्बे, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट के पैकेट के चारों ओर फिल्म लपेटना, पैकेजिंग करना, प्लास्टिक स्टिरर्स, 100 माइक्रोफोन से कम के प्लास्टिक के पीवीसी बैनर, पालीथिन कैरी बैग, किसी भी आकार, प्रकार, मोटाई एवं रंग के (हैंडल के साथ एवं बिना हैडल के), नॉन वोवन प्रोपलीन बैग, कटलरी आइटम जो थर्माकोल (पॉलीस्टाइरीन) पॉलीयूरेथन स्टारवरोफोम से बने हो, प्लास्टिक के कटोरे, प्लास्टिक के कप, रिसाइकिल प्लास्टिक के पैकेजिंग कंटेनर, चाहे किसी भी आकार, माप, प्रकार, रंग के हो, व जो खाद्य पदार्थ/तरल पदार्थ को ढकने, ले जाने व भण्डारण में उपयोग में होते हैं, वस्तुयें शामिल हैं.
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उन्होंने कहा कि हमें इन वस्तुओं के स्थान पर वैकल्पिक वस्तुओं जैसे स्टील के गिलास, कांच की बोतल, मिट्टी की बोतल आदि का इस्तेमाल करना चाहिये. उन्होंने कहा कि आगामी कुछ दिनों तक सिंगिल यूज प्लास्टिक के सम्बन्ध में हमारा प्रचार-प्रसार का अभियान चलेगा तत्पश्चात चालान आदि की कार्रवाई चलेगी.

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