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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा, 25 हजार का जुर्माना

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Published : Jul 20, 2022, 7:55 PM IST

Sentenced to rape accused
दुष्कर्म के आरोपी से सजा सुनाई

टिहरी जिला अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. इसके अलावा आरोपी का साथ देने व पीड़िता को धमकाने के आरोप में एक अन्य शख्स को 2 साल की सजा और 10 हजार का अर्थदंड लगाया है.

टिहरीः जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 साल कठोर कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. साथ ही मामले में सह अभियुक्त को भी कोर्ट ने दो साल कारावास और 10 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है. कोर्ट ने पीड़िता को बतौर प्रतिकर डेढ़ लाख रुपए दिए जाने के आदेश भी दिए हैं.

विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) चंद्रवीर सिंह नेगी ने बताया कि थाना मुनिकीरेती क्षेत्र में नाबालिग की मां ने 5 जून 2020 को पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि 7-8 मई 2020 को जब वह अपने रिश्तेदार की शादी में गई थी तो उसके बच्चे घर पर ही अकेले थे. जिसका फायदा उठाकर अभियुक्त मुनिकीरेती निवासी कृष्णा (वासु) पुत्र रमेश सिंह ने पीड़िता को ट्यूशन में पढ़ाई के बहाने अश्लील फिल्म दिखाई और बहला-फुसलाकर उसके साथ बलात्कार किया.

अभियुक्त ने बलात्कार की सूचना किसी को भी देने पर पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी. लेकिन जब कुछ दिनों बाद पीड़िता के पेट में सूजन आई और बहुत ज्यादा दर्द हुआ तो फिर पीड़िता ने आपबीती सुनाई. इसके बाद पीड़िता को डॉक्टर के पास ले गए तो रिपोर्ट में बलात्कार की पुष्टि हुई. इसके बाद पीड़िता की मां ने जब अभियुक्त के घर इसकी सूचना दी तो उल्टा अभियुक्त के परिजनों ने अभद्रता की और आरोपी को घर से भगा दिया.
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इस घटना के बाद मुनिकीरेती थाना पुलिस ने नाबालिग की मेडिकल जांच कराई. इसमें दुष्कर्म की पुष्टि होने पर पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ पॉक्सो सहित विभिन्न गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर जांच शुरू की. पुलिस ने अगले दिन 6 जून को आरोपी को गिरफ्तार किया. 5 अगस्त 2020 को आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया.

प्रॉसिक्यूशन की ओर से विशेष लोक अभियोजन ने कुल 14 गवाह और 30 कागजी दस्तावेज प्रस्तुत किए. बुधवार को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अभियुक्त कृष्णा (वासु) को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही पीड़िता को धमकाने पर अभियुक्त के रिश्तेदार संजय कश्यप निवासी मुनिकीरेती को भी दो साल की सजा और 10 हजार का अर्थदंड लगाया है.

शराब तस्कर गिरफ्तारः लगातार नशे के खिलाफ मुहिम में लगी टिहरी की थाना घनसाली पुलिस को सफलता मिली है. पुलिस ने अवैध शराब के संबंध में छापामारी कर थाना क्षेत्रान्तर्गत दुंग मंदार तिराहा के पास से शराब तस्कर दिनेश नाथ और जगदीश नाथ को शराब के साथ गिरफ्तार किया है. पुलिस ने इनके पास से मारुति कार 800 वाहन संख्या UP 07 F 7557 भी बरामद की है जिससे ये शराब तस्करी किया करते थे. बरामद शराब की कीमत 50 हजार रुपए से अधिक बताई जा रही है.

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