बेरीनाग में हो रही थी नाबालिग की शादी, समय रहते पुलिस ने रुकवाई

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Published : Jun 20, 2022, 2:53 PM IST

matter of marriage of minor came to the fore in Berinag

सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी देश में बाल विवाह (child marriage cases) के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं. तमाम जागरूकता अभियानों के बाद आज भी ग्रामीणों इलाकों में इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं. ताजा मामला बेरीनाग के दिगतोली गांव (Minor marriage in Digtoli village) का है. यहां पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नाबालिग (child marriage case in berinag) की शादी रुकवाई.

बेरीनाग: ग्राम दिगतोली में नाबालिग (Minor marriage in Digtoli village) की शादी का मामला सामने आया है. बाल विकास अधिकारी ने थाना बेरीनाग में सूचना दी कि, एक व्यक्ति अपने पुत्र की शादी बगीचा बेरीनाग निवासी एक नाबालिग से कर रहा है. मामले को गम्भीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक पिथौरागढ़ लोकेश्वर सिंह के आदेशानुसार थानाध्यक्ष बेरीनाग हेम तिवारी, हाईवे पेट्रोल यूनिट प्रभारी रविन्द्र पांगती व अन्य पुलिस कर्मियों के साथ लड़के के घर पहुंची.

जिसके बाद पुलिस ने दोनों परिवारों की काउंसिलिंग की. साथ ही उन्हें बाल विवाह से सम्बन्धित कानून की जानकारी भी दी. जिसके बाद दोनों परिवारों ने अपनी गलती मानी. उन्होंने बताया कि उन्हें कानून की जानकारी नहीं थी. अब वह लड़की के बालिग होने पर ही उसकी शादी करेंगे. इस सम्बन्ध में दोनों परिवारों द्वारा प्रार्थना पत्र भी दिया गया.

21 साल की गई उम्र: बाल विवाह पर अंकुश लगाने के प्रयास के तहत केंद्र ने अब लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल कर दी है. इस प्रस्ताव के मंजूर होने के बाद सरकार बाल विवाह निषेध कानून, स्पेशल मैरिज एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट में संशोधन कर रही है.

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