ETV Bharat / state

देहरादून और हरिद्वार जिला कोर्ट में दो हफ्ते तक कामकाज बंद

author img

By

Published : Apr 5, 2021, 10:58 PM IST

नैनीताल हाईकोर्ट ने कोरोना महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए जिला न्यायालय देहरादून और हरिद्वार के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. देहरादून व हरिद्वार में नियमित रूप से काम कर रही जिला न्यायालयों में अस्थायी रूप से दो सप्ताह के लिए रेगुलर कामकाज नहीं होगा. सिर्फ जरूरी मामलों की ही सुनवाई होगी.

nainital
नैनीताल

नैनीताल: हाईकोर्ट ने कोरोना महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए जिला न्यायालय देहरादून और हरिद्वार के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. रजिस्ट्रार धनंजय चतुर्वेदी की ओर से सोमवार रात को जारी दिशा निर्देश के अनुसार जिला देहरादून व हरिद्वार में नियमित रूप से काम कर रही जिला न्यायालयों में अस्थायी रूप से दो सप्ताह के लिए रेगुलर कामकाज नहीं होगा. सिर्फ जरूरी मामलों की ही सुनवाई होगी. इस अवधि में सैनिटाइजेशन भी किया जाएगा. कोर्ट के एक तिहाई कर्मचारियों को ही इस अवधि में ड्यूटी पर आने की अनुमति होगी.

ये भी पढ़ेंः खुशखबरीः ट्रेन से महाकुंभ आने वाले श्रद्धालु अब सीधे हरिद्वार रेलवे स्टेशन आ सकेंगे

वहीं, दोनों जिलों के जिला न्यायाधीशों से भी अनुरोध किया गया है कि वे भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार 45 वर्ष से अधिक के सभी कर्मचारियों को टीकाकरण करने के लिए कहेंगे. 55 वर्ष से अधिक आयु के कर्मचारियों को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है. बार एसोसिएशन से परामर्श के बाद अधिवक्ताओं से संबंधित कोई भी निर्देश जारी किए जाएंगे. इसके अलावा कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी अन्य एसओपी का कड़ाई से पालन किया जाएगा.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.