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धारदार हथियार से मां की गर्दन काटने वाले हत्यारे बेटे को फांसी की सजा, 10 हजार जुर्माना भी

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Published : Nov 24, 2021, 7:18 PM IST

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धारदार हथियार से मां की गर्दन काटने वाले हत्यारे बेटे को फांसी की सजा

अक्टूबर 2019 में गौलापार उदयपुर में हुई जोमती देवी की हत्या मामले में आरोपी बेटे को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है.

नैनीताल: मां के हत्यारोपी बेटे को नैनीताल जिला न्यायालय ने फांसी की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी पर दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. हल्द्वानी के गौलापार उदयपुर में अक्टूबर 2019 को हुई जोमती देवी की हत्या के आरोप में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश प्रीतू शर्मा की कोर्ट ने हत्या के बेटे डिगर सिंह को दोषी करार देते हुए मृत्युदंड की सजा सुनाई है.

वहीं, 10 हजार जुर्माने की राशि अदा न करने पर आरोपी को एक साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. जबकि, धारा 307 के आरोप में दोषी डिगर सिंह को आजीवन कारावास व 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है. जुर्माना न भरने पर छह महीने की अतिरिक्त कारावास की सजा होगी.

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गौर हो कि अक्टूबर 2019 को गौलापार उदयपुर गांव में आपसी विवाद के चलते डिगर सिंह ने अपनी मां जोमती देवी की धारदार हथियार से गर्दन काटकर हत्या कर दी थी. घटना के बाद मृतका के पति सोबन सिंह ने चोरगलिया कोतवाली को घटना की सूचना दी. मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव कब्जे में लिया. जब आरोपी को पकड़ने की कोशिश की तो उसने पुलिस समेत स्थानीय लोगों पर भी हथियार से हमला कर दिया. पुलिस ने बलपूर्वक आरोपी को हिरासत में लिया.

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इसके बाद मृतका के पति ने कोतवाली में तहरीर दी कि उनके बेटे डिगर सिंह ने ही उसकी मां जोमती देवी की हत्या की है. पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी डिगर सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 व 307 के तहत मुकदमा दर्ज किया. पूछताछ के दौरान आरोपी ने हत्या की बात कबूली, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने आरोपी को जेल भेज दिया था.

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इस मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष के तरफ से मृतका के पति, बहु समेत 12 लोगों को बतौर गवाह के रूप में कोर्ट में पेश किया, जिनकी गवाही के आधार पर प्रथम अपर सत्र न्यायधीश प्रीतू शर्मा की कोर्ट ने बीती 22 नवंबर को आरोपी को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था. आज (24 नवंबर) को सजा का ऐलान किया गया है.

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