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लालकुआं सेंचुरी पेपर मिल के खिलाफ नोटिस जारी, प्रदूषण फैलाने पर प्रशासन ने मांगा जवाब

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Published : Nov 6, 2021, 7:11 PM IST

Notice issued against Asia largest paper factory
पेपर मिल के खिलाफ नोटिस जारी

सेंचुरी पल्प एंड पेपर मिल द्वारा जल और वायु प्रदूषण फैलाने को लेकर जिला प्रशासन ने नोटिस जारी किया है. नोटिस में मिल प्रबंधन से 3 दिन के भीतर जवाब मांगा गया है.

हल्द्वानी: जल एवं वायु प्रदूषण फैलाने को लेकर लालकुआं सेंचुरी पेपर मिल को जिला प्रशासन ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. जवाब न देने और व्यवस्थाएं ठीक न करने पर अग्रिम कार्रवाई की बात भी कही है. अग्रिम कार्रवाई जिलाधिकारी और क्षेत्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड को द्वारा की जाएगी.

उप जिलाधिकारी मनीष कुमार ने कहा कि स्थानीयों द्वारा पेपर मिल के द्वारा प्रदूषण फैलाने की शिकायत मिल रही थी. लालकुआं स्थित सेंचुरी पल्प एंड पेपर मिल के खिलाफ शिकायत है कि मिल द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण फैलाया जा रहा है. जिसकी शिकायत पर एसडीएम ने 30 अक्टूबर को मिल में छापेमारी की.

सेंचुरी पेपर मिल के खिलाफ नोटिस

जिसमें पाया गया कि मिल द्वारा डिस्चार्ज गंदा पानी को घोड़ानाला में छोड़ा जा रहा है. जांच के बाद प्रथम दृष्टया में पाया गया कि गंदे पानी को बिना ट्रीटमेंट किए डिस्चार्ज किया जा रहा है. वहीं घोड़ानाले में छोड़ा गया पानी, जो गौला नदी में जाकर मिलता है. जिस कारण जल दूषित हो रहा है.

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एसडीएम ने निरीक्षण में पाया कि फैक्ट्री द्वारा डिस्चार्ज प्वाइंट के अतिरिक्त एक बाईपास डिस्चार्ज किया गया है, जो जल अधिनियम 1974 की धारा 24-25 का उल्लंघन किया जा रहा है. उप जिलाधिकारी ने बताया कि डिस्चार्ज प्वाइंट के अतिरिक्त गलत रूप से किए जा रहे डिस्चार्ज में मच्छर के लार्वा पाए गए हैं, जिससे डेंगू मलेरिया जैसी महामारी फैलने की संभावना बनी हुई है.

इसके अलावा परिसर में ग्रीन बेल्ट के तीन लाइन विकसित की जानी थी, जो नहीं की गई है. जो नियमों का उल्लंघन है. जांच के बाद पाया गया कि परिसर में कूड़े का ढेर और डंपिंग जोन बनाया गया है, जिसकी ऊंचाई परिसर की बाउंड्री वॉल से अधिक है. कूड़े में प्रतिबंधित पॉलिथीन का ढेर है, जिसे आवारा जानवर खा रहे हैं. उन्होंने बताया कि कंसेंट के शर्त के मुताबिक फैक्ट्री द्वारा रिसाइक्लिंग प्लांट और डिस्चार्ज प्वाइंट पर वाटर मीटर लगाया जाना चाहिए था, लेकिन फैक्ट्री द्वारा बाउंड्री वॉल में बिना वाटर मीटर के डिस्चार्ज प्वाइंट को खोला गया है. पूरे मामले में पेपर मिल को नोटिस जारी कर 3 दिन के भीतर जवाब मांगा गया है. अग्रिम कार्रवाई जिलाधिकारी और क्षेत्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड को द्वारा की जाएगी.

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