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राशन फर्जीवाड़ा: HC ने पेश हुए SSP उधमसिंहनगर, कोर्ट ने एक माह में मांगी रिपोर्ट

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Published : Oct 28, 2021, 4:01 PM IST

उत्तरखंड हाइकोर्ट
उत्तरखंड हाइकोर्ट

जसपुर के मनोरथपुर में सरकारी सस्ते गल्ले के दुकानदार द्वारा किए गए फर्जीवाड़ा मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने सुनवाई की. साथ ही मामले पर सख्ती दिखाते हुए एसएसपी उधमसिंह नगर से 1 माह में राशन डीलर मोहम्मद उमर खान द्वारा किए गए फर्जीवाड़े की जांच कर रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा.

नैनीताल: उत्तरखंड हाइकोर्ट ने जसपुर तहसील के मनोररथपुर में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान में डीलर द्वारा की गई गड़बड़ी मामले पर सुनवाई की. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधमसिंह नगर आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम कोर्ट पेश में हुए. मामले में कोर्ट ने एसएसपी उधमसिंह नगर से 1 माह में राशन डीलर मोहम्मद उमर खान द्वारा किए गए फर्जीवाड़े की जांच कर रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी.

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से पूछा कि कोर्ट ने मामले की जांच करने का फरवरी में आदेश दिया था. आठ माह बीत जाने के बात भी जांच पूरी क्यों नहीं हुई. जिसके उत्तर में एसएसपी ने कहा जांच कर रहे आईओ का ट्रांसफर हो गया था और लॉकडाउन भी चल रहा था. जिसकी वजह से जांच पूरी नहीं हो पाई. मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश आरएस चौहान एवं न्यायमूर्ति एनएस धनिक की खण्डपीठ में हुई.

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क्या है मामला: जसपुर निवासी सरदार खान ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि मनोरथपुर में सरकारी सस्ते गल्ले के दुकानदार ने 2008 से 2019 तक 191 फर्जी राशन कार्ड बनवाकर राशन का घोटाला किया है और जिन लोगों के राशन कार्ड सही थे, उनको राशन नहीं दिया जा रहा है. जब इसकी शिकायत उन्होंने प्रशासन से की तो जांच में 191 राशन कार्ड फर्जी पाए गए.

जांच कमेटी ने इसपर कार्रवाई करने को कहा, लेकिन अभी तक सरकार ने आरोपी के खिलाफकोई भी कार्रवाई नहीं की. जिसको लेकर उन्होंने माननीय उच्च न्यायलय में जनहित याचिका दायर करनी पड़ी. उन्होंने अपनी जनहित याचिका में पूरे मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है.

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