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नैनीताल नगर पालिकाध्यक्ष और ईओ को HC से फटकार, अवमानना का नोटिस जारी

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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Oct 12, 2023, 8:48 PM IST

Nainital High Court
नैनीताल उच्च न्यायालय

Nainital High Court ने नैनीताल पालिकाध्यक्ष सचिन नेगी और अधिशासी अधिकारी आलोक उनियाल आदेश का अनुपालन न करने पर कड़ी फटकार लगाई है. साथ ही अवमानना का नोटिस जारी कर मंगलवार को कोर्ट में पेश होने को कहा है. पूरा मामला फ्लैट मैदान में झूलों को लेकर है.

नैनीतालः फ्लैट मैदान नैनीताल में नियम विरुद्ध लगे झूलों को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है. मामले में कोर्ट ने नैनीताल पालिकाध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी को आदेश का अनुपालन न करने पर अवमानना का नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने उन्हें मंगलवार यानी 17 अक्टूबर को फिर से कोर्ट में तलब किया है. इससे पहले यानी गुरुवार को भी पालिकाध्यक्ष सचिन नेगी और अधिशासी अधिकारी आलोक उनियाल कोर्ट में हाजिर हुए थे. पूरे मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में हुई.

दरअसल, फ्लैट मैदान में झूलों का टेंडर नैनीताल नगर पालिका ने 1 अक्टूबर से 5 नवंबर तक के लिए देहरादून के रमेश सजवाण को करीब 6 लाख रुपए में दिया था. इसके लिए किशन पाल भारद्वाज ने भी आवेदन किया था. जिसे पालिका ने निरस्त कर दिया है. पालिका ने यह प्रक्रिया बिना निविदा आमंत्रित किए ही कर दी थी जिसे किशन भारद्वाज ने नैनीताल हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.
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इस मामले में बीती 10 अक्टूबर को मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए नगर पालिका नैनीताल को उसी दिन झूले हटाने के निर्देश दिए थे. आज 12 अक्टूबर को कोर्ट के आदेश का पालन करने की रिपोर्ट पेश करने को कहा था, लेकिन फ्लैट से झूलों को आज तक भी पूरी तरह नहीं हटाया गया.

ऐसे में कोर्ट ने आज नैनीताल पालिकाध्यक्ष सचिन नेगी और अधिशासी अधिकारी को कोर्ट में तलब किया. साथ ही उन्हें नियमविरुद्ध झूले संचालन करने पर कड़ी फटकार लगाई और कोर्ट की अवमानना का नोटिस जारी कर दिया. अब पूरे मामले में अगली सुनवाई आगामी 17 अक्टूबर को होगी.

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