ETV Bharat / state

अनुपमा गुलाटी हत्याकांड: HC ने पत्नी के 72 टुकड़े करने वाले राजेश गुलाटी को दी शॉर्ट टर्म बेल

author img

By

Published : Jul 25, 2022, 3:07 PM IST

anupama gulati murder case
आरोपी राजेश गुलाटी

देहरादून के चर्चित अनुपमा गुलाटी हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा काट रहे उसके पति राजेश गुलाटी को राहत मिली है. हाईकोर्ट ने राजेश को इलाज के लिए 45 दिन की शॉर्ट टर्म बेल दी है.

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट में चर्चित अनुपमा गुलाटी हत्याकांड के दोषी राजेश गुलाटी की शॉर्ट टर्म बेल याचिका पर सुनवाई हुई. मामले को सुनने के बाद वरिष्ठ न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ ने आरोपी को इलाज के लिए 45 दिन की शॉर्ट टर्म बेल दी है. मामले में अब अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी.

राजेश गुलाटी की तरफ से दाखिल याचिका में कहा गया था कि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है. ऐसे में डॉक्टरों ने सर्जरी की सलाह ही है. इस आधार पर उसने हाईकोर्ट से शॉर्ट टर्म बेल की मांग की थी. आरोपी ने याचिका में कहा कि वह सॉफ्टेवयर इंजीनियर भी रह चुका है. जेल में अच्छे आचरण के लिए उसे जेल प्रशासन की तरफ से सर्टिफिकेट दिया गया है. ऐसे में वह जमानत नियमों का उल्लंघन नहीं करेगा.

ये भी पढ़ें: अनुपमा गुलाटी हत्याकांड: राजेश गुलाटी की जमानत अर्जी खारिज
यह था मामला: राजेश गुलाटी ने अपनी पत्नी अनुपमा गुलाटी की 17 अक्टूबर 2010 को निर्मम हत्या कर दी थी. उसने शव के 72 टुकड़े कर डीप फ्रीजर में डाल दिए थे. 12 दिसंबर 2010 को अनुपमा का भाई दिल्ली से देहरादून आया तो हत्या का खुलासा हुआ. इसके बाद 1 सितंबर 2017 को देहरादून कोर्ट ने राजेश गुलाटी को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए उस पर 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था.

जिसमें से 70 हजार रुपये राजकीय कोष में जमा करने और शेष राशि उसके बच्चों के बालिग होने तक बैंक में जमा कराने के लिए कहा गया था. कोर्ट ने इस घटना को जघन्य अपराध की श्रेणी में माना था. राजेश गुलाटी ने 1999 में अनुपमा से लव मैरिज की थी.

TAGGED:

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.