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नैनीताल HC ने लॉ कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर को बहाल करने के दिये आदेश, जानिए मामला

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Published : Jul 24, 2022, 6:13 PM IST

Nainital high court verdict
नैनीताल हाईकोर्ट

नैनीताल हाईकोर्ट ने सत्येंद्र चंद्र गुड़िया लॉ कॉलेज काशीपुर के असिस्टेंट प्रोफेसर संजय कुमार शर्मा को बहाल करने के आदेश दिए हैं. साथ ही कॉलेज प्रबंधन को वेतन और अन्य भुगतान भी देने को कहा है.

नैनीतालः सत्येंद्र चंद्र गुड़िया लॉ कॉलेज काशीपुर के असिस्टेंट प्रोफेसर संजय कुमार शर्मा को बर्खास्त करने के आदेश को नैनीताल हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है. साथ ही संजय कुमार को निर्धारित अवधि का वेतन और अन्य भत्तों का भुगतान एक महीने के भीतर करने देने के आदेश दिए हैं. इसके अलावा वाद व्यय का 50 हजार का भुगतान 2 हफ्ते के भीतर करने देने को भी कहा है.

बता दें कि सत्येंद्र चंद्र लॉ कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर संजय कुमार शर्मा को साल 2020 में लॉकडाउन की अवधि में कॉलेज न जाने समेत कुछ अन्य आरोपों के कारण कॉलेज प्रबंधन ने 16 दिसंबर 2020 को बर्खास्त कर दिया था. जिसे असंवैधानिक बताते हुए संजय कुमार शर्मा ने नैनीताल हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. जिसमें उन्होंने कहा था कि उन पर लगे आरोपों की बिना जांच के उन्हें बर्खास्त किया गया है. याचिकाकर्ता की नियुक्ति संविदा पर 30 जून 2021 तक के लिए इस कॉलेज में हुई थी. मामले में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने याचिका को स्वीकार करते हुए कॉलेज प्रबंधन के आदेश को निरस्त कर दिया है.

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हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि याचिकाकर्ता की सेवाओं को अवैध रूप से समाप्त किया गया है, वो अपने वेतन और भत्तों को 30 जून 2021 तक प्राप्त करने का हकदार हैं. इसलिए याचिकाकर्ता को कॉलेज प्रबंधन, 30 जून 2021 को समाप्त होने वाली संविदा अवधि तक का उसे स्वीकार्य वेतन और सभी भत्ते अगले एक महीने के भीतर बिना किसी कटौती के भुगतान करें. हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि याचिताकर्ता को अवैध रूप से बर्खास्त किया गया है, इसलिए कॉलेज प्रबंधन उसके परिवाद व्यय का 50 हजार रुपए का भुगतान भी 2 हफ्ते के भीतर करें.

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