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कोरोना टेस्ट फर्जीवाड़े में एसआईटी ने बढ़ाई धारा, जानें क्या है धारा 467

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Published : Jul 2, 2021, 6:43 PM IST

Kumbh Corona Fake Test
कुंभ कोरोना टेस्ट फर्जीवाड़ा

कुंभ कोरोना टेस्ट फर्जीवाड़े में एसआईटी ने आईपीसी की धारा 467 को बढ़ाया है. उसके आधार पर आगे की कार्रवाई शुरू की है.

हरिद्वार: कुंभ कोरोना टेस्ट फर्जीवाड़ा (Kumbh Corona Fake Test) मामले में एसआईटी द्वारा की जा रही जांच में पुलिस ने मुकदमे में आईपीसी की धारा 467 को बढ़ाया है. इसके आधार पर जांच शुरू कर दी है. एसआईटी मैक्स कॉर्पोरेट सर्विसेस के साथ ही दोनों लैब्स (नलवा लैब और डॉ. लाल चंदानी लैब) के प्रतिनिधियों से पूछताछ कर चुकी है.

एसएसपी सेंथिल अबुदई कृष्णराज एस ( SSP Senthil Abudai Krishnaraj S) ने बताया कि एसआईटी की जांच विवेचना अच्छे तरीके से चल रही है. इसमें एक दिन पहले धारा 467 बढ़ाई है. इस मामले में अभी तक दस व्यक्तियों से पूछताछ की जा चुकी है. जांच में कूटरचना और फर्जीवाड़े के सुबूत मिलने के बाद कूटरचना कर फर्जी दस्तावेज बनाने की धारा 467 बढ़ाई है. उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है. अभी विभिन्न टीमें लगाकर जो संलिप्त हैं, उनसे पूछताछ कर रही हैं. सर्विलांस का काम भी कर रहे हैं. उम्मीद है कि जल्द से जल्द एसआईटी सही निष्कर्ष में आकर इसको समाप्त करेगी.

कोरोना टेस्ट फर्जीवाड़े में एसआईटी ने बढ़ाई धारा- एसएसपी.

धारा 467 में सजा का प्रावधान

एफआइआर के दौरान लगी धाराओं में अधिकतम सजा 7 साल है, लेकिन धारा 467 के बढ़ने से 10 साल की सजा से लेकर आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है.

बता दें, कुंभ मेले में कोरोना जांच में फर्जीवाड़ा किये जाने के मामले में सीएमओ ने 17 जून, 2021 को हरिद्वार नगर कोतवाली में धारा 269, 270, 420, 468, 471, 120 बी, 188 भादवि, धारा 5 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और धारा 3 महामारी अधिनियम 1897 के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया गया था. 18 जून को एसआईटी गठित कर जांच एसआईटी को सौंप दी गयी थी.

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मालमे की जांच एसआईटी कर रही है. एसआईटी का नेतृत्व सीओ बुग्गावाला राकेश रावत कर रहे हैं. नगर कोतवाली प्रभारी राजेश शाह आईओ (Investigating Officer) हैं. एसआईटी का सुपरविजन एसपी सिटी द्वारा किया जा रहा है.

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