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हरिद्वार: स्वास्थ्य विभाग का तंबाकू उत्पादों के खिलाफ अभियान

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Published : Jan 29, 2022, 3:19 PM IST

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तंबाकू उत्पादों के खिलाफ अभियान

सरकार द्वारा तंबाकू के प्रचार प्रसार पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है, बावजूद इसके पान आदि की दुकानों पर न केवल इसकी धड़ल्ले से बिक्री हो रही है. जिले की ऐसी तमाम दुकानों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग के एनटीसीपी अर्थात नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम के तहत शनिवार को टीम ने कई इलाके में कार्रवाई की.

हरिद्वार: जिला स्वास्थ्य विभाग की विशेष टीम ने दुकानों पर खुलेआम बिकने वाले ऐसे तंबाकू उत्पादों के खिलाफ अभियान शुरू किया है, जिनपर वैधानिक चेतावनी नहीं अंकित है. साथ ही दुकानों पर तंबाकू उत्पाद के स्टीकर चस्पा कर लोगों को इन उत्पादों के प्रति आकर्षित करने वालों के खिलाफ चालान की वृहद स्तर पर कार्रवाई की जा रही है. वैसे तो यह दुकानें काफी समय से इसी तरह तंबाकू उत्पाद बेचती आई हैं, लेकिन चुनाव के दौरान विभाग इस ओर कुछ ज्यादा ही सख्ती दिखा रहा है.

सरकार द्वारा तंबाकू के प्रचार प्रसार पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है, बावजूद इसके पान आदि की दुकानों पर न केवल इसकी धड़ल्ले से बिक्री हो रही है, बल्कि दुकानों पर इसके पोस्टर आदि लगाकर लोगों को इस ओर आकर्षित भी किया जा रहा है. जिले की ऐसी तमाम दुकानों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग के एनटीसीपी अर्थात नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम के तहत शनिवार को टीम ने कई इलाके में कार्रवाई की. इस कारवाई के दौरान टीम ने दुकानों पर अवैध रूप से बिक रहे तंबाकू उत्पादों को सील करने के साथ चालान की कार्रवाई भी की.

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स्कूलों के पास प्रतिबंधित: शिक्षण संस्थानों खास तौर पर इंटरमीडिएट स्कूलों के पास तंबाकू उत्पादों की बिक्री पूरी तरह से बैन है, लेकिन इसके बाद भी न केवल यह दुकानें चल रही हैं, बल्कि यहां पर तंबाकू उत्पादों का धड़ल्ले से प्रचार भी हो रहा है. अब स्वास्थ्य विभाग की इस पर पैनी निगाह है.

तंबाकू उत्पाद से सजाई जाती हैं दुकानें: भले तंबाकू उत्पादों का प्रदर्शन बैन हो लेकिन इसके बाद भी दुकानों पर खुलेआम न केवल तंबाकू उत्पादों का प्रदर्शन कर बिक्री जारी है, बल्कि कई दुकानों पर ऐसे तंबाकू उत्पादों को बेचा जा रहा है, जिनपर वैधानिक चेतावनी तक नहीं है. से उत्पाद कंपनी के उत्पाद से थोड़ा सस्ते आते हैं. इसलिए अधिक मुनाफे के चक्कर में यह उत्पाद धड़ल्ले से बिक रहे हैं.

क्या कहते हैं अधिकारी: स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस तरह उत्पादों का बेचना सेक्शन 5 का उल्लंघन है, जो कहता है कि सार्वजनिक स्थान पर तंबाकू का प्रयोग नहीं किया जा सकता. दुकान पर तंबाकू उत्पाद का पोस्टर आदि नहीं लग सकता. नाबालिग तंबाकू उत्पाद बेचा नहीं जा सकता. इन सभी बातों को लेकर शहर में अभियान चलाकर कार्रवाई की शुरुआत की गई है.

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