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कैबिनेट मीटिंग: उत्तराखंड में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर आधा हुआ जुर्माना, इन अहम फैसलों पर भी लगी मुहर

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Published : Sep 11, 2019, 9:01 PM IST

Updated : Sep 11, 2019, 9:12 PM IST

सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत

कैबिनेट मीटिंग: उत्तराखंड में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर आधा हुआ जुर्माना, इन अहम फैसलों पर भी लगी मुहर

सचिवालय में हुई उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिये गए हैं. जिनमें मोटर व्हीकल एक्ट कानून में जुर्माने की राशि को कम करने जैसे 15 अहम फैसले लिये गए हैं.

देहरादून: मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में कैबिनेट बैठक हुई. इस बैठक में कुल 16 मामले सामने आये. जिसमें से 15 मामलों पर मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दी है. जिसमें पूर्व मुख्यमंत्रियों को कोई सुविधा ना दिये जाने को लेकर भी प्रस्ताव पास किया गया है.

कुछ प्रमुख फैसले-

  • महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 2668 पदों को स्थाई रूप से स्वीकृति दी गई थी. जिसमें से बचे कुछ कर्मचारियों के वेतन में भी 5 फीसदी की वृद्धि की गई है।
  • कैंप अधिसूचना के तहत वार्षिक लेखा को विधान मंडल पटल पर रखने को मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी.
  • उत्तराखंड राज्य नियमावली के समूह 'ग' में किए गए संशोधन को मंजूरी.
  • 31 मार्च 2019 के बाद बनने वाले पूर्व मुख्यमंत्रियों को कोई सुविधा नहीं दी जाएगी.
  • उत्तराखंड विशेष अधिनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग, सेवा नियमावली 2019 में संशोधन को मंजूरी.
  • उत्तराखंड अधीनस्थ शिक्षा 'एलटी' के लिए नियमावली में किया गया संशोधन. अब 10 फीसदी भर्ती, प्रमोशन के लिए रिक्त रहेंगे.

  • जॉलीग्रांट एयरपोर्ट, देहरादून को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने पर मंत्रिमंडल ने दी सहमति. जिसमें करीब 300 करोड़ का खर्च आएगा.

  • एकल आवास के वन टाइम सेटेलमेंट का समय बढ़ाकर दिसंबर 2019 तक किया गया है.

  • जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण चंपावत के क्षेत्रों में पूर्णागिरि क्षेत्र के कुछ इलाकों को प्राधिकरण में जोड़ा गया.

  • हरिद्वार विकास प्राधिकरण, देहरादून-मसूरी विकास प्राधिकरण और पौड़ी विकास प्राधिकरण में हो रही दिक्कतों की वजह से कैबिनेट ने निर्णय लिया है. फैसले के अनुसार जिस जिले में जो प्राधिकरण आएगा, वह उसी क्षेत्र में माना जाएगा.

  • गंगोत्री विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण को उत्तरकाशी विशेष क्षेत्र प्राधिकरण में सम्मिलित करने पर बनी सहमति.

  • भागीरथी नदी घाटी विकास प्राधिकरण मुख्य कार्यपालक अधिकारी अब अपर सचिव आवास विभाग के समकक्ष अधिकारी होंगे.

  • उत्तराखंड भवन निर्माण एवं विकास प्राधिकरण में किया गया आंशिक संशोधन.

  • ग्राम कांसवाली कोठारी, देहरादून में हो रहे 948 मीटर के भवन निर्माण को सड़क निर्माण में दी गयी एक मीटर की छूट.

मोटर अधिनियम 1988 में संशोधन: केंद्र द्वारा जारी किए गए न्यू मोटर व्हीकल एक्ट के कुछ नियमों के जुर्माने में लगभग 50 फीसदी तक की छूट दी गई है.

  • धारा 177, 178, 178 (2), 178 (3)(क), 112 के नियम में दिए गए जुर्माने को यथावत रखा है.
  • धारा 180 में जुर्माना को 5,000 से घटाकर 2,500 किया गया.
  • धारा 7 में यानी गाड़ी के मोडिफिकेशन पर एक लाख से घटाकर 50 हजार किया गया.
  • धारा 182 (ख) में 10,000 जुर्माने को घटाकर 5,000 किया गया.
  • ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण के लिए 10,000 की जगह 2500 का जुर्माना.
  • क्षमता से अधिक सवारी ले जाने पर 200 रुपये प्रति सवारी जुर्माना वसूला जाएगा.
  • सीट बेल्ट पर एक हजार रुपए के जुर्माने का प्रावधान.
  • अग्निशमन, एंबुलेंस को रास्ता ना देने पर 10,000 से घटाकर 5,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान.
  • गलत नंबर प्लेट लगाने पर 5000 का जुर्माना देय होगा.
  • वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करते समय पहली बार में ₹1000 का चालान होगा, दूसरी बार में 2000 रुपये का होगा चालान.
  • खतरनाक ढंग से वाहन चलाने पर 2000 रुपये का जुर्माना.
  • ओवर स्पीड चलने पर 2000 रुपये का किया जुर्माना.
देहरादून.....

कैबिनेट ब्रीफिंग शुरू।

कैबिनेट बैठक में कुल 16 मामले आये सामने। जिसमे से 15 मामलों पर मंत्रिमंडल ने लागई मुहर।

1- महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत 2668 पदों को स्थाई रूप से स्वीकृति दी गई थी। जिसमे से बचे कुछ कर्मचारियों के वेतन में भी 5 फ़ीसदी की वृद्धि की गई है।

2- कैंप अधिसूचना के अंतर्गत वार्षिक लेखा को विधान मंडल पटल पर रखने की मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी।

3- उत्तराखंड राज्य नियमावली के समूह 'ग' में किए गए संशोधन को मंजूरी।

4- 31 मार्च 2019 के बाद होने वाले पूर्व मुख्यमंत्रियों को कोई सुविधा नहीं दी जाएगी।

5- उत्तराखंड विशेष अधिनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग, सेवा नियमावली, 2019 में संशोधन को मंजूरी।
Last Updated :Sep 11, 2019, 9:12 PM IST
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