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दो शराब कारोबारियों के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई, ये है पूरा मामला

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Published : Jun 11, 2021, 2:03 PM IST

liquor shop
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जिला आबकारी अधिकारी दीपाली शाह ने बताया कि दोनों दुकानों के लाइसेंस एक दिन के लिए निलंबित करने के साथ ही दोनों लाइसेंसियों पर आर्थिक जुर्माना के तहत 1-1 लाख रुपए का चालान काटा गया है. जिसे तत्काल जमा करने के निर्देश दिए गए हैं.

थराली: अवैध रूप से शराब बेचने वालों के खिलाफ आबकारी विभाग ने सख्त रुख अख्तियार किया है. आबकारी टीम ने कोरोना कर्फ्यू के दौरान शराब स्टाक के मिलान पर गड़बड़ी मिलने पर नारायणबगड़ और ग्वालदम की दुकान का चालान किया.

बता दें कि, कोरोना कर्फ्यू के दौरान सील की गई अंग्रेजी शराब की दुकानों में गड़बड़ी पाए जाने पर अबकारी विभाग ने पिंडर घाटी के ग्वालदम और नारायणबगड़ के अनुज्ञापियों पर एक-एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. वहीं, जुर्माना जमा करने की शर्त पर अनलाॅक के तहत 11 जून यानी आज दोनों दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी है.

जिला आबकारी अधिकारी दीपाली शाह ने बताया कि दोनों दुकानों के लाइसेंस एक दिन के लिए निलंबित करने के साथ ही दोनों लाइसेंसियों पर आर्थिक जुर्माना के तहत 1-1 लाख रुपए का चालान काटा गया है. जिसे तत्काल जमा करने के निर्देश दिए गए हैं.

जबकि कर्णप्रयाग क्षेत्र के आबकारी निरीक्षक रविंद्र डिमरी ने बताया कि ग्वालदम दुकान के अनुज्ञापी पर 1 लाख और नारायणबगड़ के अनुज्ञापी पर 85 हजार रुपए का जुर्माना जमा करने के निर्देश दिए गए हैं. बताया कि आज दोनों दुकानों को खोलने के आदेश जारी कर दिए गए हैं. उन्होंने बताया कि अभी उन्हें शराब का नया स्टाक शराब के गोदाम से जारी नहीं किया गया हैं.
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रविंद्र डिमरी का कहना है कि जो शराब दुकानों पर बची होगी वहीं शराब, बियर दुकानदार बेचेंगे. जुर्माना जमा करने पर नया स्टाक उन्हें जारी किया जाएगा. जबकि जिले के अन्य दुकानों को नया स्टाक उपलब्ध करवा दिया गया हैं. वहीं लाॅकडाउन के दौरान भारी मात्रा में शराब की अवैध बिक्री करने के बाद इन दुकानों में स्टाक काफी कम होना बताया जा रहा है.

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