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पोक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई 10 साल की सजा

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Published : May 30, 2019, 8:57 AM IST

पोक्सो कोर्ट

देहरादून में पोक्सो अदालत ने नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है.

देहरादून: शहर की विशेष पोक्सो अदालत ने नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 21 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. वहीं, जुर्माने की राशि से 10 हजार रुपये पीड़ित परिवार को दिए जाएंगे.

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इस मामले की जानकारी देते हुए अभियोजन पक्ष के वकील भरत सिंह ने बताया कि घटना 18 फरवरी 2018 देहरादून कोतवाली क्षेत्र की है. जहां मोमिन उर्फ साहिल ने अपने सैलून की दुकान में स्कूल से आ रही नाबालिग छात्रा को बहाने से दुकान में बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. जिसके बाद आरोपी मोमिन ने घटना की जानकारी किसी को देने पर पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी थी.

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घटना का पता परिजनों को अप्रैल 2018 में चला. जब अचानक एक दिन पीड़िता के पेट में तेज दर्द हुआ. जिसके बाद उसने अपने साथ हुए दुष्कर्म की जानकारी परिजन को दी. घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों ने पुलिस को तहरीर दी. देहरादून कोतवाली ने मोमिन के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया और उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.

कानूनी प्रक्रिया के दौरान इस मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से कुल 9 गवाह पेश किए गए. जिसके बाद कोर्ट ने मेडिकल रिपोर्ट और साक्षर सबूत गवाह के आधार पर मोमिन उर्फ साहिल सलमानी को इस मामले में दोषी ठहराते हुए 10 साल की कड़ी सजा सुनाई. साथ ही 21 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. वहीं, जुर्माने की राशि अदा करने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतने का फैसला दिया.

Intro:देहरादून: वर्ष 2018 में नाबालिग छात्रा को दुष्कर्म का शिकार बनाने वाले दोषी सैलून संचालक को देहरादून की विशेष पोक्सो अदालत ने 10 साल कड़ी सजा सुनाई है। पॉक्सो कोर्ट की विशेष न्यायधीश रमा पांडे ने इस मामले में दोषी ठहराए गए मोमिन उर्फ साहिल सलमानी को सख़्त सजा सुनाने के साथ ही उस 21 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है,अर्थदंड की धनराशि से राशि से दस हज़ार रुपये पीड़ित परिवार को दिए जाएंगे।
दुष्कर्म मामले में सजा पाने वाला दोषी -मोमिन उर्फ साहिल सलमानी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का रहने वाला बताया जा रहा है।


Body:स्कूल से आती छात्रा को बनाया अपना शिकार

वह इस मामले में जानकारी देते हुए अभियोजन पक्ष के सरकारी वकील भरत सिंह ने बताया कि घटना 18 फरवरी 2018 देहरादून कोतवाली क्षेत्र की है जहां मोमिन उर्फ साहिल ने अपने सैलून की दुकान में स्कूल से आ रही नाबालिग छात्रा को जबरन बहाने से दुकान में बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया, घटना के बाद आरोपी मोमिन ने छात्रा को किसी से घटना के संबंध में जानकारी ना देने को लेकर जान से मारने की धमकी दी।

2 महीने बाद छात्रा की तबीयत बिगड़ने पर हुआ दुष्कर्म का खुलासा

उधर अप्रैल 2018 में जब अचानक एक दिन पीड़ित छात्रा के पेट में दर्द हुआ तो उसने अपने साथ हुए दुष्कर्म पूरे घटनाक्रम को परिजन को बताएं जिसके बाद देहरादून कोतवाली में मोमिन के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

मेडिकल रिपोर्ट साक्ष्य सबूतों व 9 गवाहों के आधार पर पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई सजा

इस मामले में पीड़ित छात्रा के मेडिकल रिपोर्ट और अन्य साक्ष्य सबूतों के आधार पर पुलिस ने अपनी विवेचना पूरी कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की...20 अगस्त 2018 को पॉक्सो कोर्ट ने दुष्कर्मी मोमिन उर्फ साहिल सलमानी पुत्र शकील अहमद के खिलाफ आरोप तय कर दिए। कानूनी प्रक्रिया के दौरान इस मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से कुल 9 गवाह पेश किए गए जिसके बाद कोर्ट ने मेडिकल रिपोर्ट और साक्षर सबूत गवाह के आधार पर मोमिन उर्फ साहिल सलमानी को इस मामले में दोषी ठहराते हुए 10 साल की कड़ी सजा सुनाते हुए 21 हजार का अर्थदंड लगाया,जुर्माना राशि अदा करने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतने का फैसला दिया।


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