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बागेश्वर: कोर्ट ने स्मैक तस्करी में दो युवकों को सुनाई 6 माह की सजा

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Published : Jun 11, 2022, 11:53 AM IST

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मंजू मुंडे की कोर्ट ने स्मैक के साथ पकड़े गए दो युवकों को छह-छह महीने की सजा सुनाई है. साथ ही 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

बागेश्वर
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बागेश्वर: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मंजू मुंडे की कोर्ट ने स्मैक के साथ पकड़े गए दो युवकों को छह-छह महीने की सजा सुनाई है. दोषियों को पांच-पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. 19 मार्च 2020 को पुलिस ने स्मैक के साथ दो युवकों को गिरफ्तार किया था.

एसआई जीवन चुफाल और पुलिस टीम ने डिग्री कॉलेज के पास बने खंडहर से आरोपी योगेश उप्रेती निवासी सानिउडियार और विजेंद्र बिष्ट निवासी जौलकांडे के पास से 3.5 और 3.8 ग्राम स्मैक बरामद करते हुए गिरफ्तार किया था.

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एसआई कृष्णा गिरि ने मामले की विवेचना कर छह अगस्त 2020 को न्यायालय में प्रस्तुत किया. अभियोजन पक्ष की ओर से मोहन राम आर्या ने पैरवी की. गवाहों के बयान और पत्रावली पर दर्ज साक्ष्यों के आधार पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोनों को दोष सिद्ध पाए जाने पर छह-छह महीने की सजा सुनाई है.

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