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फेक GST बिल की कैसे करें पहचान, जानें डिटेल्स

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Dec 16, 2023, 9:51 AM IST

Fake GST Bill- लोगों को धोखा देने के लिए फ्रॉड हर रोज कुछ नया स्किम निकालते है. उन्हीं में से एक है फेक जीएसटी बिल,जिसके माध्यम से धोखेबाज नकली जीएसटी बिल तैयार करते है और व्यापारियों और ग्राहकों को धोखा देते है. जानें इसके बारे में. पढ़ें पूरी खबर...

Fake GST Bill
फर्जी जीएसटी बिल

नई दिल्ली: वैट, सेवा टैक्स आदि जैसे कई डायरेक्ट टैक्स को टैक्सेशन सिस्टम रिप्लेस को आसान बनाने के उद्देश्य से 2017 में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू किया गया था. जीएसटी के तहत प्रत्येक रजिस्टर्ड बिजनेस को एक वैध जीएसटीआईएन युक्त एक चालान जारी करने की आवश्यकता होती है. इंटीग्रेटेड जीएसटी, केंद्रीय जीएसटी और राज्य जीएसटी का ब्रेकअप दिखाएगा. हालांकि, हर अन्य नई प्रणाली की तरह, कई धोखेबाजों ने जीएसटी व्यवस्था का फायदा उठाना भी शुरू कर दिया है.

नकली जीएसटी चालान आज के समय में टैक्स चोरी का एक बड़ा मुद्दा बन गया है. खास कर के नकली जीएसटी चालान के रूप में धोखाधड़ी के ऐसे बड़े पैमाने पर मामले छोटे बिजनेस और ग्राहकों के लिए एक बड़ी परेशानी हो सकती है क्योंकि ये धोखेबाजों को टैक्स के नाम पर ग्राहकों द्वारा भुगतान किए गए पैसे को ठगने में मदद करते हैं. नकली जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) बिल वस्तुओं या सेवाओं की वास्तविक आपूर्ति या जीएसटी भुगतान के बिना तैयार किया जाता है. बिल की ऑथेंसिटी का पता लगाने के लिए जांच करना बहुत आसान है.

आपका जीएसटी बिल सही या फर्जी ऐसे लगा सकते है पता,

  • जीएसटी बिल की ऑथेंसिटी को वेरीफाई करने के लिए पहला कदम सप्लायर के जीएसटीआईएन (पहचान संख्या) की जांच करना है, जो जीएसटी पोर्टल पर उपलब्ध एक यूनिक 15-डिजिट नंबर है.
  • अगली चीज जो करने की जरूरत है वह चालान संख्या को सत्यापित करना है, जो अद्वितीय और लगातार होनी चाहिए, और जीएसटी बिल में उल्लिखित तारीख होनी चाहिए.
  • चालान पर लागू टैक्स की काउटिंग उचित जीएसटी रेट के आधार पर की जा सकती है, जिसे जीएसटी वेबसाइट पर उपलब्ध जीएसटी कैलकुलेटर के माध्यम से क्रॉस-चेक और काउटिंग की जा सकती है.
  • जीएसटी बिल में सप्लायर या उनके ऑथराइज्ड प्रतिनिधि के हस्ताक्षर शामिल होंगे, जो जीएसटी अधिकारियों के पास उपलब्ध हस्ताक्षर से मेल खाना चाहिए.
  • ग्राहक जीएसटी पोर्टल पर सप्लायर का टैक्स पेमेंट स्थिति को भी वेरिफाइड कर सकते है.
  • अगर आपको कोई नकली जीएसटी बिल मिलता है, तो जीएसटी पोर्टल या टोल-फ्री नंबर पर इसकी रिपोर्ट कर सकते है.

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