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Ankita Murder Case: तीनों आरोपियों की जमानत याचिका कोर्ट से खारिज, HC से भी मिला झटका

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Published : Mar 18, 2023, 9:48 PM IST

अंकिता हत्याकांड मामले के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य, अंकित गुप्ता और सौरभ भास्कर को आज नैनीताल हाईकोर्ट और कोटद्वार कोर्ट से झटका लगा है. नैनीताल हाईकोर्ट ने तीनों आरोपियों की गैंगस्टर एक्ट को निरस्त करने की याचिका खारिज कर दी है. वहीं, कोटद्वार कोर्ट ने पुलकित और अंकिता की जमानत याचिका खारिज कर दिया है.

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देहरादून: उत्तराखंड की चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में आज बड़ी अपडेट सामने आई है. अंकिता हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य और अंकित गुप्ता की कोटद्वार कोर्ट में पेशी की गई. इस दौरान कोर्ट ने दोनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी. जबकि एक आरोपी सौरभ भास्कर की जमानत याचिका पहले ही कोटद्वार कोर्ट खारिज कर चुकी थी. वहीं, दूसरी ओर हाईकोर्ट में भी तीनों आरोपी के खिलाफ दर्ज एफआईआर और गैंगस्टर एक्ट की धाराओं को निरस्त की याचिका पर सुनवाई हुई. मामले में कोर्ट ने आरोपियों को कोई राहत न देते हुए याचिका को निरस्त कर दिया.

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अंकिता हत्याकांड के आरोपी पुलकित आर्य, अंकित और सौरभ के खिलाफ दर्ज एफआईआर और गैंगस्टर की धाराओं को निरस्त करने की याचिका पर सुनवाई की. मामले में न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की एकलपीठ ने आरोपियों को कोई राहत नहीं दी. साथ ही इस याचिका को निरस्त कर दिया.
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दरअसल, याचिका में अंकित और सौरभ की ओर से कहा गया कि उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है. वो रिसोर्ट में मैनेजर और सहायक मैनेजर थे. दोनों यहां काम करते थे. दोनों का पुलकित के साथ नौकर और मालिक का संबंध है. इसलिए उन पर गैंगस्टर एक्ट नहीं लगाया जाए. वहीं, पुलकित ने कहा उस पर अंकिता मर्डर केस के अलावा दो अन्य केस दर्ज हैं, जो बहुत पुराने हैं और लंबित हैं.

पुलकित पर पहला केस नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने को लेकर दर्ज किया गया था. दूसरा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन को लेकर मामला दर्ज है, जो अभी विचाराधीन है. इन दोनों मुकदमे में गैंगस्टर एक्ट की धारा नहीं बनती है. इसलिए इसे निरस्त कर दिया जाए. पुलिस ने इस केस में पहले पुलकित पर मुकदमा दर्ज किया, बाद में इसमें गैंगस्टर की धारा जोड़ी गई है. केस की सुनवाई के बाद नैनीताल हाईकोर्ट ने तीन आरोपियों की याचिका निरस्त कर दिया.

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