अंकिता भंडारी हत्याकांड: तीनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज, कोर्ट में पढ़े गए आरोप, 28 मार्च को अगली सुनवाई

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Published : Mar 18, 2023, 3:44 PM IST

Updated : Mar 18, 2023, 10:48 PM IST

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अंकिता भंडारी हत्याकांड में आज कोटद्वार अपर जिला जज न्यायालय में मुख्य आरोपी पुलकित आर्य, अंकित गुप्ता की जमानत याचिका खारिज कर दी. जबकि सौरभ भास्कर की जमानत याचिका पहले ही खारिज हो चुकी थी. आज मुख्य आरोपी पुलकित और अंकित गुप्ता को कोटद्वार कोर्ट में पेश किया गया. इस दौरान कोर्ट ने उन पर लगाए गए आरोपों को पढ़कर सुनाया. जिसके बाद कोर्ट ने दोनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी. मामले में अगली सुनवाई 28 मार्च को होगी.

अंकिता हत्याकांड में आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

कोटद्वार: उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में आज मुख्य आरोपी पुलकित आर्य और अंकित गुप्ता को हत्याकांड के बाद पहली बार कोटद्वार न्यायालय में ट्रायल के लिए पेश किया गया. जहां कोर्ट ने दोनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है. जबकि तीसरे आरोपी सौरभ भास्कर की जमानत याचिका पहले ही कोर्ट खारिज कर चुकी है. ऐसे में मामले में अब तीनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है.

पुलकित और अंकित की जमानत याचिका खारिज: अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोटद्वार अपर जिला न्यायालय जज ने दोनों अभियुक्तों पुलकित आर्य और अंकित गुप्ता पर लगे आरोपों को पढ़कर सुनाया. हत्याकांड के अभियुक्तों के अधिवक्ता अमित सजवाण ने बताया कि कोर्ट में आज ट्रायल है. जिसमें अग्रिम तारीख 28 मार्च को तय की गई है. अमित ने बताया दोनों आरोपियों की जमानत की अर्जी लगाई गई, जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया है. वहीं, सौरभ भास्कर की जमानत कोर्ट पहले ही खारिज कर चुकी है.

इन धाराओं में आरोप तय: अंकिता मर्डर केस के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य पर IPC की धारा 302 (हत्या), 201 (साक्ष्य छुपाना), 354 (ए) (छेड़खानी व लज्जा भंग) और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत आरोप तय किए गए हैं. आरोपी अंकित गुप्ता पर IPC धारा 302 (हत्या), 201 (साक्ष्य छुपाना) और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत आरोप तय हुए हैं जबकि तीसरे आरोपी सौरभ भास्कर पर भी IPC की धारा 302 (हत्या), 201 (साक्ष्य छुपाना) और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत आरोप तय किए गए हैं.

28 मार्च को होगी अगली सुनवाई: अंकिता भंडारी हत्याकांड का मामला 28 मार्च से अपर जिला जज बेंच में विधिवत चलेगा. वहीं, बेटी को न्याय दिलाने के लिए अंकिता के माता पिता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं. अंकिता भंडारी के पिता वीरेंद्र भंडारी ने हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग उठाई है. उनकी इस याचिका को खारिज करने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ उत्तराखंड सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने 27 मार्च तक जवाब मांगा है.

18 सितंबर को गायब हुई थी अंकिता: बता दें कि, पौड़ी जिले के गंगा भोगपुर राजस्व क्षेत्र स्थित वनंत्रा रिजॉर्ट में कार्यरत अंकिता भंडारी 18 सितंबर 2022 को एकाएक गायब हो गई. अंकिता की गुमशुदगी के बाद पिता ने राजस्व क्षेत्र में रिपोर्ट दर्ज करवाई. वनंत्रा रिसोर्ट राजस्व पुलिस क्षेत्र में होने पर राजस्व पुलिस तीन दिनों तक गुमशुदा अंकिता को बरामद नहीं कर पायी थी.
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आरोपियों से पूछताछ में हुआ हत्याकांड का खुलासा: जिसके बाद अंकिता के पिता के बेटी की हत्या की आशंका जताने पर राजस्व पुलिस से मामला रेगुलर पुलिस को सौंपा गया. गौरतलब है कि वनंत्रा रिजॉर्ट भाजपा नेता विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य का था. रेगुलर पुलिस ने केस हस्तांतरित होने पर पुलकित आर्य से सख्ती से पूछताछ की जिसमें इस हत्याकांड का खुलासा हुआ. आरोपी पुलकित आर्य और उसके दोस्त अंकित गुप्ता और सौरभ भास्कर की निशानदेही पर अंकिता भंडारी का शव चीला बैराज से उत्तराखंड जल पुलिस ने बरामद किया था.

मामले में सरकार ने गठित की एसआईटी: उत्तराखंड सरकार ने अंकिता हत्याकांड की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया. मामले की जांच में जुटी एसआईटी टीम ने तीनों आरोपियों पर हत्याकांड में गंभीर धाराओं को लगाते हुए जेल भेज दिया था. आज 18 मार्च को पहली बार भारी सुरक्षा के बीच तीनों आरोपियों को कोटद्वार न्यायालय में पेश किया गया. अंकिता भंडारी पक्ष के अधिवक्ता जितेंद्र रावत ने बताया कि एसआईटी टीम द्वारा अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट तय की जाएगी. जिसके बाद अंकिता हत्याकांड मामले में न्यायालय में विधिवत अभियुक्तों व गवाहों की सुनवाई की जाएगी.

कांग्रेस ने की दोषियों को सजा देने की मांग: उधर, अंकिता हत्याकांड मामले में कांग्रेस ने न्याय की मांग को लेकर सरकार का विरोध किया. कांग्रेस कार्यकर्ता कोर्ट से सामने ही प्रदर्शन कर रह थे. आरोपी के कोर्ट पहुंचते ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और इस दौरान उनकी पुलिस से झड़प भी हुई. इस दौरान कांग्रेस प्रदेश महिला मोर्चा अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि सरकार आरोपियों का बचाव कर रही है. अंकिता भंडारी हत्याकांड में तीनों मुख्य आरोपी हैं तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्द सजा भी हो जानी चाहिए. ज्योति रौतेला ने कहा कि जांच टीम ने VIP गेस्ट के नाम का खुलासा अभी तक नहीं किया है.

Last Updated :Mar 18, 2023, 10:48 PM IST
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