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मतदाता सूची को आधार से लिंक कराने के लिए चलेगा अभियान, बीएलओ को दी गई जिम्मेदारी

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Published : Jul 27, 2022, 7:35 PM IST

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जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने आधार संख्या को मतदाता सूची से जोड़ने के लिए बैठक की

जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने आधार संख्या को 1 अगस्त से वाराणसी मतदाता सूची से जोड़ने की कार्रवाई शुरू करने के लिए अधिकारियों एवं राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की.

वाराणसी: सरकार ने चुनाव प्रक्रिया में एक बड़े सुधार का रास्ता साफ किया है. जिसके बाद आधार नंबर को मतदाता सूची से जोड़ने की प्रक्रिया की शुरुआत अगस्त के महीने में होने जा रही है. जिसे लेकर बुधवार को जिलाधिकारी वाराणसी ने एक महत्वपूर्ण बैठक की. जिसमें जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है, कि सभी बीएलओ घर-घर जाकर लोगों के आधार को वोटर आईडी से जोड़ने का काम करेंगे.

जिलाधिकारी की दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकः जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बुधवार को राइफल क्लब सभागार में एक बैठक की. जहां विधानसभा निर्वाचक नामावली में सम्मिलित मतदाताओं से स्वैच्छिक रूप से आधार नंबर एकत्र किए जाने के संबंध में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों एवं समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की. जहां उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि आधार कार्ड इंट्री किसी भी दशा में गलत न होने पाए. उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि यह निर्वाचन का अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य है. इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही अथवा शिथिलता नहीं होनी चाहिए.

बीएलओ की बढ़ी जिम्मेदारीः उन्होंने कहा कि आधार नंबर कलेक्शन और उसके इंट्री के दौरान बीएलओ की जिम्मेदारी तय की जाएगी. इसके बाद बीएलओ की सूची को तहसील और विकास खंड मुख्यालयों पर चस्पा कर दिया जाए. जिससे अपने क्षेत्र के बीएलओ की जानकारी सभी मतदाताओं को हो जाएगी. सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र के बीएलओ के साथ बैठक कर उन्हें तत्काल दिशा-निर्देश जारी करें.

मतदाता सूची को आधार नंबर से जोड़ने की प्रक्रिया 1 अगस्त से शुरू होगा जो कि आगामी 15 दिन में पूरा कर लिया जाएगा. बीएलओ की उपस्थिति हर हालत में सुनिश्चित कराई जाए. इसका समय-समय पर स्थलीय निरीक्षण करें. इसके अलावा स्पेशल समर कैंप में बीएलओ अनिवार्य रूप से उपस्थित रहे. इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी क्रियाशील किया जाए. जिससे बीएलओ के अनुपस्थिति आदि की जानकारी प्राप्त हो सके.

मतदाता की उम्र 18 वर्षः उन्होंने बताया कि नए मतदाता जिनकी उम्र 18 वर्ष पूरा हो चुकी है. उन्हें मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए फार्म संख्या 6 भरना होगा. वह फार्म भरते समय ही अपना आधार नंबर उसमें अंकित कर देंगे. जबकि मतदाता सूची में पूर्व से ही सम्मिलित मतदाताओं को इसके लिए फार्म संख्या 6 ख भरना होगा. किसी भी मतदाता को अपने आधार कार्ड की फोटो प्रति उपलब्ध नहीं करानी पड़ेगी. लेकिन उसे अपना आधार नंबर बीएलओ को नोट कराना है. मतदाताओं से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि बीएलओ को अपना आधार कार्ड नंबर बताने अथवा लिखवाने के दौरान वह इसे अवश्य चेक कर ले कि बीएलओ ने उनका आधार नंबर सही लिखा है या नहीं.


मृतकों के नाम ऐसे हटाएंः इसके अलावा उन्होंने कहा कि जिनकी मृत्यु हो चुकी है या स्थानांतरित होकर अन्यत्र चले गए हैं. ऐसे लोगों का नाम मतदाता सूची से हटाए जाने का कार्य भी किए जाने का निर्देश दिया है. मतदाता सूची से नाम काटने की कार्रवाई मेरिट के आधार पर की जाए. यदि गलत तरीके से किसी भी मतदाता का नाम मतदाता सूची से कटा तो जिम्मेदारी निर्धारित कर संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

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सदस्यों का अलग-अलग बूथों से नाम हटाया जाएः गौरतलब है कि, जिलाधिकारी ने कहा कि 1 जनवरी, 2023 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले लोग मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने से पहले यदि आधार कार्ड न हो तो अवश्य बनवा लें. सभी शैक्षणिक संस्थानों में मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने एवं आधार कार्ड बनवाए जाने के लिए विशेष शिविर का आयोजन भी सुनिश्चित किया जाए. उन्होंने कहा कि पूर्व के चुनाव के दौरान एक ही परिवार के मतदाताओं का नाम भिन्न-भिन्न मतदान केंद्रों पर रहा. इस अभियान के दौरान एक परिवार के सभी सदस्यों का नाम एक ही मतदान केंद्रों पर किए जाने की कार्रवाई भी सुनिश्चित किया जाए. जिसमें एक परिवार के कई सदस्यों का नाम अलग-अलग बूथों पर होने के कारण मतदाता मतदान करने नहीं जाते हैं, जिससे इसका प्रभाव मतदान प्रतिशत पर पड़ता है.

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