ETV Bharat / state

रिंग रोड ऐढे मोड़ के पास पुलिस मुठभेड़ की होगी मजिस्ट्रियल जांच: डीएम

author img

By

Published : Feb 5, 2021, 7:37 PM IST

पुलिस मुठभेड़ की होगी मजिस्ट्रियल जांच
पुलिस मुठभेड़ की होगी मजिस्ट्रियल जांच

वाराणसी के रिंग रोड ऐढे मोड़ के पास हुए पुलिस मुठभेड़ मामले में जिलाधिकारी ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं. घटना के संबंध में 25 फरवरी तक न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत किया जा सकता है.

वाराणसी: 22 नवंबर 2020 को रिंग रोड ऐढे मोड़ के पास हुई पुलिस मुठभेड़ की मजिस्ट्रियल जांच के लिए जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने आदेश दिया है. इस संबंध में किसी व्यक्ति के पास कोई जानकारी या सबूत हो तो वह 25 फरवरी तक न्यायालय में मौखिक या साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत कर सकता है.

ये है मामला

22 नवंबर का मामला है. लालपुर-पांडेपुर थाना इलाके के रिंग रोड ऐढे मोड़ के पास मुठभेड़ हुई थी. इस दौरान पागलखाना रोड थाना कैंट वर्तमान में दानगंज थाना चोलापुर का रहने वाला अपराधी मोनू उर्फ अरविंद सिंह चौहान पुलिस की गोली से घायल हो गया था. घायल मोनू उर्फ अरविंद की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई. इसी मामले में डीएम कौशल राज शर्मा ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं. जांच की जिम्मेदारी उप जिला मजिस्ट्रेट सदर प्रमोद कुमार को दी गई है.

25 फरवरी तक दिए जा सकते हैं सबूत

जांच अधिकारी उप जिला मजिस्ट्रेट सदर प्रमोद कुमार पांडेय ने बताया कि घटना के संबंध में 25 फरवरी तक किसी भी तरह के सबूत पेश किए जा सकते हैं. उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति विशेष को कोई जानकारी हो और साक्ष्य/दस्तावेज सबूत पेश करना चाहता हो तो वह अपना सबूत एवं साक्ष्य न्यायालय कक्ष में उपस्थित होकर लिखित अथवा मौखिक रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.