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नाबालिग से रेप का दोषी भाजपा विधायक रामदुलार गोंड कोर्ट में पेश, थोड़ी देर में कोर्ट सुना सकती है सजा, विधायकी खतरे में

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Dec 15, 2023, 8:23 AM IST

Updated : Dec 15, 2023, 1:33 PM IST

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नाबालिग से रेप के दोषी भाजपा विधायक रामदुलार गोंड कोर्ट में पेश हुआ है. थोड़ी देर में कोर्ट इस मामले में उन्हें सजा सुनाएगी.

सोनभद्रः नाबालिग से रेप के मामले में दोषी करार दिए गए भाजपा विधायक रामदुलार गोंड शुक्रवार को कोर्ट में पेश हुए. कोर्ट ने दो बजे तक सजा को लेकर अपना फैसला रोककर रखा है. अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम एहसानुल्ला खां की अदालत में भाजपा विधायक की पेशी हुई है. प्रथम चरण की सुनवाई पूरी हो चुकी है. विधायक ने बच्चों की पढ़ाई का हवाला देकर सजा में कमी की कोर्ट से गुहार लगाई है. कोर्ट ने सुनवाई दोपहर दो बजे तक स्थगित कर दी है.

वहीं, पीड़िता की बच्ची के लिए मुआवजे की मांग की गई है. पीड़िता के भाई का कहना है कि भाजपा विधायक के दुष्कर्म के बाद बहन ने बच्ची को जन्म दिया था. वह अब आठ साल की हो गई है. उन्हें उसके भविष्य की चिंता सता रही है. वह उसके लिए भरण पोषण मुआवजे की मांग करते हैं. इस संबंध में वह 15 दिसंबर को कोर्ट में प्रार्थनापत्र देंगे. साथ ही कहा है कि भाजपा विधायक रामदुलार गोंड़ के जेल जाने के बाद उनका बेटा लगातार जान से मारने की धमकी दे रहा है. इस संबंध में उसने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सुरक्षा की मांग की है. जनसुनवाई पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराई है.

बता दें कि यह मामला 2014 का है. एक किशोरी ने रामदुलार गोंड पर रेप का आरोप लगाया था. इस मामले की कोर्ट ने सुनवाई करते हुए हाल में ही भाजपा विधायक को दोषी करार दिया था. इसके बाद विधायक को कोर्ट ने जेल भेज दिया था. इस मामले में कोर्ट आज पूरी सजा सुनाएगी. वहीं, पीड़िता के भाई का कहना है कि विधायक के रेप के बाद बहन ने बच्ची को जन्म दिया था. वह बच्ची अब आठ वर्ष की हो गई है. उन्हें उसके भरण पोषण की चिंता सता रही है. जैविक पिता दोषी भाजपा विधायक भरण पोषण का मुआवजा दे. पीड़िता के अधिवक्ता विकास शाक्य का कहना है कि इस संबंध में कोर्ट से मांग की जाएगी. अधिवक्ता ने बताया कि भाजपा विधायक को कोर्ट के आदेश पर जेल भेजा गया है. उन्हें कोर्ट आज सजा सुनाएगी. वादी का पुत्र पीड़ित परिवार को धमकी दे रहा है. इस संबंध में सीएम योगी को पत्र लिखा गया है. जनसुनवाई पोर्टल पर भी शिकायत की है.

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Last Updated :Dec 15, 2023, 1:33 PM IST
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