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हेट स्पीच मामले में आजम खान को सेशन कोर्ट से 16 नवंबर तक मिली जमानत

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Published : Nov 9, 2022, 4:19 PM IST

Updated : Nov 9, 2022, 4:56 PM IST

सपा नेता आजम खान (Azam Khan) हेट स्पीच के मामले में निचली अदालत के फैसले के खिलाफ बुधवार को सेशन कोर्ट में अपील की है. आजम खान की अपील को एडमिट करते हुए अदालत ने उन्हें 16 नवंबर तक अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया है.

आजम खान.
आजम खान.

रामपुर: सपा नेता आजम खान (Azam Khan) ने हेट स्पीच के मामले में निचली अदालत के फैसले के खिलाफ बुधवार को सेशन कोर्ट में अपील की है. आजम खान की अपील को एडमिट करते हुए अदालत ने उन्हें 16 नवंबर तक अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया है.

जानकारी देते आजम खान के वकील विनोद शर्मा.

गौरतलब है कि सपा नेता आजम खान को हेट स्पीच मामले में निचली अदालत ने 3 साल की सजा सुनाई थी. उसके बाद आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी. इसे लेकर आजम खान ने सेशन कोर्ट कोर्ट में अपील डाली थी. इस अपील को कोर्ट ने एडमिट कर लिया है.

आजम खान के वकील विनोद शर्मा ने कहा- '27-10-2022 का जो ऑर्डर था, जजमेंट के विरूद्ध आज हमने अपील सेशन जज के यहां डाली है. हमारी अपील एडमिट हो गई है. अपील में 16 नवंबर तक की अंतरिम बेल मिली है. अभी मामला स्पेशल जुडिशरी एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर हो जाएगा. 16 को एमपीएमएलए कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी.

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Last Updated : Nov 9, 2022, 4:56 PM IST
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