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HC: बीएसए प्रयागराज कोर्ट की अवमानना में तलब

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Published : Dec 1, 2022, 9:06 PM IST

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अदालत के आदेश की अवहेलना करने पर बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रयागराज को व्यक्तिगत रूप से तलब किया है. उनसे स्पष्टीकरण मांगा है कि क्यों ना अदालत के आदेश की अवमानना पर उनके विरुद्ध अवमानना की कार्रवाई प्रारंभ की जाए.

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HC: बीएसए प्रयागराज कोर्ट की अवमानना में तलब

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अदालत के आदेश की अवहेलना करने पर बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रयागराज को व्यक्तिगत रूप से तलब किया है. उनसे स्पष्टीकरण मांगा है कि क्यों ना अदालत के आदेश की अवमानना पर उनके विरुद्ध अवमानना की कार्रवाई प्रारंभ की जाए.

प्रभात कुमार की याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने दिया. याची प्रभात कुमार की नियुक्ति बेसिक शिक्षा विभाग में मृतक आश्रित कोटे के तहत हुई है. याची विभाग से लगातार एसीपी प्रोन्नत वेतनमान की मांग कर रहा है. इसके लिए वह 2015 से लगातार विभाग से पत्राचार कर रहा था मगर विभाग में उसकी नहीं सुनी. इस पर प्रभात कुमार ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. हाईकोर्ट ने जनवरी 2021 में बीएसए प्रयागराज को भुगतान के संबंध में निर्णय लेने के लिए कहा था. इसके बावजूद याची को भुगतान नहीं किया गया तो उसने अवमानना याचिका दाखिल कर दी.

याचिका पर पांचवें राउंड में सुनवाई हुई मगर बीएसए का पक्ष रखने के लिए कोई उपस्थित नहीं हुआ. इस पर कोर्ट ने बीएसए प्रयागराज प्रवीण कुमार त्रिपाठी को 5 दिसंबर को व्यक्तिगत रुप से उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने के लिए कहा है कि क्यों ना उनके विरुद्ध अवमानना की कार्यवाही प्रारंभ की जाए.

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