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दुष्कर्म के दोषी भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Dec 22, 2023, 7:19 PM IST

नाबालिग से दुष्कर्म मामले में सजा पाए सोनभद्र के दुद्धी विधानसभा से भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है. रामदुलार गोंड ने सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की है.

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प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाबालिग से रेप के मामले में दोषी करार दिए गए दुद्धी के भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को फिलहाल कोई राहत नहीं दी है. कोर्ट ने विधायक की ओर से सजा के खिलाफ दाखिल अपील पर निचली अदालत के रिकार्ड तलब किए हैं. साथ ही राज्य सरकार से अपील पर चार सप्ताह में जवाब मांगा है. कोर्ट ने विपक्षियों को भी नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है. यह आदेश न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन ने दिया है. अपील पर अगली सुनवाई 25 जनवरी को होगी.

बता दें कि रामदुलार गोंड के खिलाफ वर्ष 2014 में दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था. सोनभद्र की स्पेशल कोर्ट (एमपी/एमएलए) ने 15 दिसंबर को विधायक रामदुलार गोंड को नाबालिग से दुष्कर्म के अपराध में दोषसिद्ध पाते हुए 25 साल कैद और 10 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. दुद्धी विधायक की ओर से हाईकोर्ट में अपील दाखिल कर सजा को रद्द किए जाने की गुहार लगाई गई है. साथ ही अपील के निर्णय तक सजा पर रोक लगाने और जमानत पर रिहा किए जाने की भी प्रार्थना की गई है.

बता दें कि दुद्धी विधानसभा सीट (अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित) के वर्तमान विधायक राम दुलार गोंड के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. किशोरी ने आरोप लगाया था कि विधायक उससे लगातार एक वर्ष से दुष्कर्म कर रहा था. उस समय उसकी उम्र मात्र15 वर्ष थी. उस समय रामदुलार गोंड की पत्नी सुरतन देवी ग्राम प्रधान थीं. जबकि रामदुलार गोंड की छवि एक दबंग नेता के रूप में थी. इस दौरान रामदुलार का सियासी कद लगातार बढ़ता चला गया और 2022 में भाजपा के दुद्धी क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हो गए. 12 दिसंबर 2023 को एमपी-एमएलए कोर्ट/अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ऐहसानुल्लाह खान की अदालत में रामदुलार गोंड को दुष्कर्म का दोषी पाया गया और न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था.

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