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बीएसए कानपुर देहात सुनील दत्त आदेश का पालन करें या हाजिर हों : इलाहाबाद हाईकोर्ट

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Published : Aug 27, 2021, 10:25 PM IST

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कानपुर देहात सुनील दत्त को आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि यदि आदेश का पालन नहीं करते तो 8 सितंबर को अवमानना आरोप निर्मित करने के लिए कोर्ट में हाजिर हों. यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने कुंती देवी की अवमानना याचिका पर दिया है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कानपुर देहात सुनील दत्त को आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने याची के पति सहायक अध्यापक की ग्रेच्युटी का 8 फीसदी व्याज के साथ तीन माह में भुगतान करने का निर्देश दिया था. कोर्ट ने कहा है कि यदि आदेश का पालन नहीं करते तो 8 सितंबर को अवमानना आरोप निर्मित करने के लिए कोर्ट में हाजिर हों. यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने कुंती देवी की अवमानना याचिका पर दिया है.

याची अधिवक्ता अनुराग शुक्ल का कहना है कि सेवाकाल में याची के पति की मृत्यु हो गई. वहीं, 60 साल में सेवानिवृत्ति लेने का विकल्प नहीं भरने के कारण ग्रेच्युटी देने से इंकार कर दिया. हाईकोर्ट ने कहा सेवानिवृत्ति से पहले ही मृत्यु हो गई, ऐसे में विकल्प नहीं भरने के कारण ग्रेच्युटी देने से इंकार नहीं कर सकते.

भुगतान करने के आदेश का पालन नहीं किया गया तो यह अवमानना याचिका दायर की गई है. अगली सुनवाई 8 सितंबर को होगी.

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