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हाईकोर्ट का फैसला, मताधिकार उन्हीं मिलेगा जो देंगे पांच मुकदमों का ब्योरा

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Published : Dec 5, 2022, 10:56 PM IST

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की सोमवार को बैठक आयोजित हुई जिसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं. अगले चुनाव में मताधिकार उन्हीं को मिलेगा, जो वर्तमान वर्ष में अपने न्यूनतम पांच मुकदमों का ब्योरा देंगे. (Voting rights to giving details of five cases)

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प्रयागराज: हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अगले चुनाव में मताधिकार उन्हीं को मिलेगा, जो वर्तमान वर्ष में अपने न्यूनतम पांच मुकदमों का ब्योरा देंगे. आसपास जिनके होर्डिंग्स व बैनर लगे हैं, उन्हें तीन दिन में नहीं हटाया गया तो दोषी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. सदस्यता शुल्क तीन माह से अधिक बकाया होने पर सभी अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा. एल्डर्स कमेटी का निर्धारण भी अब चुनाव की घोषणा के साथ कर दिया जाएगा.

ये निर्णय (Allahabad High Court news) सोमवार को लाइब्रेरी हॉल में हुई एसोसिएशन की वार्षिक आमसभा की बैठक में लिए गए हैं. एसोसिएशन के संयुक्त सचिव आशुतोष त्रिपाठी के अनुसार अध्यक्ष आरके ओझा की अध्यक्षता में हुई बैठक में तय किया गया कि चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को कोविड काल के वर्ष 2020 व 2021 के मुकदमों के विवरण से छूट दी गई है, जबकि मताधिकार के लिए वर्तमान वर्ष के मध्य पांच मुकदमों का विवरण अनिवार्य होगा.

यह भी निर्णय (Allahabad High Court order) लिया गया कि जो अगले चुनाव में प्रत्याशी हों या नहीं, सभी अपने होर्डिंग्स व बैनर तीन दिन में अनिवार्य रूप से हटा लें. अन्यथा अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. क्योंकि, यह बार काउंसिल ऑफ इंडिया (Bar Council of India) के नियमों के विरुद्ध है. जिन सदस्यों का सदस्यता शुल्क तीन माह से अधिक बकाया हो जाएगा, उन्हें एसोसिएशन के सभी अधिकारों से वंचित कर दिया जाएगा. तीन माह बाद बकाया भुगतान करने पर पूर्व के लिए मेडिकल या अन्य क्लेम और मताधिकार नहीं करने मिलेगा. यह प्रस्ताव सोमवार से ही लागू भी कर दिया गया है.

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