ETV Bharat / state

जंगल में ले जाकर 6 साल की बच्ची के साथ किया था रेप, कोर्ट ने दोषी को दी 20 साल कैद की सजा

author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Nov 9, 2023, 10:45 PM IST

Etv Bharat
Etv Bharat

यूपी के मुज्जफरनगर में बच्ची के साथ रेप करने वाले दोषी को कोर्ट ने कठोर सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी 20 साल कैद के साथ जुर्माना भी लगाया है.

मुजफ्फरनगरः जनपद के खतौली कोतवाली क्षेत्र में छह साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने 20 वर्ष कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. यह सजा अपर जिला एवं सत्र न्यायालय/विशेष न्यायालय पोक्सो कोर्ट संख्या-दो के पीठासीन अधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने सुनाई है.

बता दें कि चार मार्च 2017 को छह साल की मासूम बच्ची घर के बाहर खेलते हुए संदिग्ध हालात में लापता हो गई थी. बच्ची देर शाम तक घर नहीं लौटी तो परिजनों ने तलाश शुरू की. छानबीन में बच्ची एक गन्ने के खेत में गंभीर हालत में बरामद हुई थी. मासूम ने परिजनों को बताया था कि टॉफी का लालच देकर पड़ोसी उसे जंगल में लाया था और दुष्कर्म किया. इसके बाद बच्ची के परिजनों ने अब्दुल रहीम और एक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था. पुलिस ने विवेचना के बाद अब्दुल रहीम के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया. इस प्रकरण की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय पॉक्सो कोर्ट संख्या दो में हुई. गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने दोषी को धारा छह लैंगिक अपराध से बालकों के संरक्षण अधिनियम के लिए बीस साल का कठोर कारावास और दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है. अर्थदंड नहीं देने पर 4 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा.

इसे भी पढ़ें-हाईस्कूल की छात्रा से होटल में रेप, आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी

इसे भी पढ़ें-वाटर सप्लाई करने वाले युवक ने किया था दलित युवती के साथ रेप, कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.