ETV Bharat / state

नौकर ने मालिक की नाबालिग बेटी से किया था रेप, कोर्ट ने 3 साल बाद सुनाई 20 साल कैद की सजा

author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Nov 24, 2023, 7:51 PM IST

Etv Bharat
Etv Bharat

मुजफ्फरनगर जिला न्यायालय ने मासूम बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी नौकर को दोषी करार(20 years imprisonment for servant for raping girl) दिया है. कोर्ट ने दोषी को 20 साल कैद के साथ 50 हजार का जुर्माना लगाया है.

मुजफ्फरनगर: अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने दुष्कर्म दोषी नौकर को 20 साल की सजा सुनाई है. इसी के साथ कोर्ट ने 50 हजार को जुर्माना भी लगाया है. यह फैसला अपर जिला एवं सत्र न्यायालय/विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट-1 के पीठासीन अधिकारी रितिश सचदेवा ने फैसला सुनाया है. दोषी नौकर ने बच्ची को बहला फुसला कर अपने साथ ले जाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था. दोषी नौकर बिहार का निवासी है.

विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि बुढ़ाना क्षेत्र के गांव में 19 दिसंबर 2018 को पीड़िता स्कूल के मैदान में खेल रही थी. आरोपी उसे बहला फुसलाकर अपने साथ एक सुनसान मकान में ले गया. पीड़ित बच्ची उसे पहचानती थी, क्योंकि वह उसके घर में रहता था. इसीलिए वह उसके साथ चल दी. मकान में आरोपी नौकर ने मासूम के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. इस दौरान बच्ची के शोर मचाने पर आसपास के ग्रामीण लोग मौके पर पहुंच गए. उन्होंने आरोपी को पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ जांच कर चार्जशीट दाखिल की.

इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय/विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट-1 में हुई. अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाह पेश किए गए. अपर जिला एवं सत्र विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट-एक ने दोष सिद्ध किया. दोषी अनिल को 20 साल कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है. दोषी का नाम अनिल है और वह बिहार के थाना दरभंगा के गांव समस्तीपुर निवासी है. अनिल पीड़िता के घर में काम करता था.

यह भी पढ़ें: नाबालिग के अपहरण और दुराचार के आरोपी को सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा

यह भी पढ़ें: Firozabad Court: भतीजी के साथ दुष्कर्म के आरोपी चाचा को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.